मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

By | December 1, 2023

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं के लिए सावधि ऋण और ऋण सब्सिडी का प्रावधान है। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड (JSTCDC), झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड (JSSCDC) और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक-वित्त और विकास निगम (JSMFDC) युवाओं को आय सृजन योजनाओं के लिए सावधि ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान कर रहा है । मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (सीएमईजीपी) के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग (दिव्यांग) श्रेणी को रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग (बीसी) से संबंधित युवाओं को प्रतिस्पर्धी दरों (आसानी से सुलभ और तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दर) पर ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान करना है। , अल्पसंख्यक और दिव्यांग (दिव्यांग) श्रेणी अपना स्वयं का उद्यम शुरू करने/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। ऋण और ऋण सब्सिडी के संदर्भ में यह वित्तीय सहायता पूरी तरह से स्व-रोज़गार के लिए अवसर प्रदान करके आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है, न कि उपभोग के उद्देश्य के लिए। Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana

झारखण्ड राज्य की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की पात्रता

प्रदेश के 18 से 50 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5.00 लाख रुपये से अधिक न हो वे सभी बेरोजगार युवा इस योजना के लिए पात्र है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Loan Amount

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में रु. 50,000/- से रु. 25,00,000 तक ऋण मिलेगा

ऋण की राशि के लिए. 50,000/- रुपये तक

  1. मार्जिन मनी
    (लाभार्थी अंशदान) – शून्य
  2. सावधि ऋण: 100%
  3. राज्य सरकार द्वारा ऋण सब्सिडी- ऋण राशि का 40%

ऋण राशि के लिए: रु. 50,001 से रु. 25,00,000/-

  1. मार्जिन मनी
    (लाभार्थी अंशदान) – 10%
  2. सावधि ऋण: 90%
  3. राज्य सरकार द्वारा ऋण सब्सिडी- ऋण राशि का 40%

मार्जिन मनी/लाभार्थी अंशदान: रु. 50,000/- से अधिक की सभी योजनाओं के लिए: 10% लाभार्थी हिस्सा लागू है।ऋण सब्सिडी का प्रावधान, ब्याज दर और मासिक किस्त की गणना Mukhyamantri Rojgaar Srijan Yojana

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ऋण के लिए लागू ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है। ब्याज की गणना स्वीकृत ऋण राशि से सब्सिडी राशि और लाभार्थी योगदान को घटाने के बाद प्राप्त ऋण की राशि पर की जाएगी

  • गारंटर
    • 50,000 रुपये तक की योजनाओं के लिए: आवश्यक नहीं
    • 50,000 रुपये से अधिक की योजनाओं के लिए: एक गारंटर की आवश्यकता है
    • गारंटर की पात्रता:
      • गारंटर किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी संगठन में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारी या निर्वाचित/पूर्व-निर्वाचित जन प्रतिनिधि/आयकर दाता हो सकता है।
      • प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन से संबंधित ऋण के मामले में ऋण की गारंटी के रूप में केवल दृष्टिबंधन ही मान्य होगा।
      • गारंटी के रूप में चल/अचल संपत्ति का प्रावधान –
        विभाग के अंतर्गत संचालित निगमों द्वारा लाभार्थियों से ऋण राशि के बराबर चल/अचल संपत्ति भी गारंटी के रूप में प्राप्त की जा सकती है।
  • पात्रता मानदंड/आवश्यक दस्तावेज़:
    • आवेदक की आयु: 18- 50 वर्ष
    • आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा इससे संबंधित ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
    • झारखंड राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन जारी)।
    • झारखंड राज्य से जारी आय प्रमाण पत्र (ऑनलाइन जारी) – ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • आवेदक सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। इस संबंध में स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
    • आवेदक ने पूर्व में किसी सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान से ऋण सब्सिडी का लाभ न लिया हो तथा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर न हो। इस संबंध में स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।
    • आवेदक को आधार कार्ड की फोटोकॉपी / आयु प्रमाण पत्र / बैंक खाता विवरण (बैंक खाता पासबुक का पहला पृष्ठ) प्रदान करना अनिवार्य होगा।
    • 50,001/- रुपये से अधिक के ऋण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव में आवेदक को यह जानकारी भी साझा करना अनिवार्य होगा कि 1.50 लाख रुपये के निवेश पर उसके व्यवसाय में (वाहन ऋण को छोड़कर) कितना रोजगार उत्पन्न हो सकता है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे शराब, हरिया, तारी आदि से संबंधित व्यवसायिक प्रस्ताव, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पॉलिथीन बैग/कैरी बैग/20 माइक्रोन से कम की पैकेजिंग सामग्री आदि, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
    • मार्जिन मनी – 50,000/- रुपये से अधिक की परियोजना इकाई की कुल लागत का 10% आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा।
    • यदि प्रस्तावित प्रोजेक्ट से संबंधित कोई प्रशिक्षण लिया गया हो तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
    • वाहन ऋण के संबंध में आवेदक को ऋण पर लिये गये वाहन का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के मामले में परिवहन विभाग के नियमों/विनियमों का पालन किया जाएगा।
    • प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन से संबंधित ऋण के लिए आवेदक द्वारा लिए गए प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित निगम के नाम पर गिरवी रखना अनिवार्य होगा।
    • लोन राशि के अनुसार आवेदक को लोन के एवज में गारंटी देनी होगी।
    • स्वयं सहायता समूहों को आय सृजन के उद्देश्य से केवल ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यात्मक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशानिर्देशों और आय सृजन गतिविधियों के लिए एसएचजी को वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए आरबीआई के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
    • दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र (न्यूनतम 40%) अनिवार्य है।
    • यदि आवेदक विकलांग है तो उस स्थिति में आवेदक के पास विकलांगता (कम से कम 40%) से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस संबंध में प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदक को योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है, जिसमें अपेक्षित दस्तावेजों को भी अपलोड करने होंगे

  1. आवेदक को Apply Online में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा
  2. रजिस्ट्रेशन के बाद अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर के जरिए लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करें

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कृपया अपने संदर्भ के लिए आवेदन का प्रारूप देखें। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  1. आवेदक का फोटो
  2. आवासीय प्रमाण पत्र & ऑनलाइन निर्गत
  3. जाति प्रमाण पत्र & ऑनलाइन निर्गत
  4. आय प्रमाण पत्र & ऑनलाइन निर्गत
  5. आवेदक के आधार और पैन कार्ड की प्रति
  6. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
  7. योजना प्रस्ताव की प्रति& वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
  8. रु 10 लाख और उससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए Due Diligence Report
  9. यदि आपके पास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति है तो
  10. स्व-घोषणा पत्र &दिए गए प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर
  11. गारंटर प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित प्रति & वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
  12. गारंटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति
  13. गारंटर की वेतन पर्ची या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति

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