Pradhan mantri jan dhan account online opening जन धन खाता ऑनलाइन कैसे खोले | Jan Dhan Account Online Open | जनधन योजना से नये फायदे जनधन योजना में परिवार का कोई एक सदस्य खाता खोल सकते है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जब भी किसी योजना में आर्थिक सहायता देते है तो जनधन खाताधारक को सबसे पहले फायदा दिया जाता है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना में समावेश से समृद्धि 10 हजार तक की रकम, जन धन ओवरड्राफ्ट के संग दिया जायेगा।
pradhan mantri jan dhan account online opening प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो कि किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं यथा बैंकिंग / बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है. खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) केंद्र पर खोला जा सकता है. पीएमजेडीवाय खाते शून्य बैलेंस के साथ खोले जा रहे है।
PM jan dhan Yojana Benefits प्रधान मंत्री जन-धन योजना के फायदे
जमाराशियों पर ब्याज अर्जित करें।
कोई न्यूनतम जमा शेष रखने की आवश्यकता नहीं।
समावेश से समृद्धि 10 हजार तक की रकम, जन धन ओवरड्राफ्ट के संग।
जमाराशि पर ब्याज।
रुपए 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर।
कोई न्यूनतम शेष आवश्यक नहीं है।
यह योजना लाभार्थी की मृत्यु पर देय रुपये 30,000/- का जीवन कवर प्रदान करती है बशर्ते पात्रता शर्त को पूरा किया गया हो।
पूरे भारत में पैसे का आसान अंतरण।
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होगा।
6 महीनों के लिए खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद, ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति होगी।
पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच।
पीएमजेडीवाय के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावे का भुगतान तब होगा जब रुपे कार्ड धारक ने बैंक के अंदर (अर्थात बैंक ग्राहक/ रुपे कार्ड धारक ने उसी बैंक चैनल का उपयोग किया हो) तथा बैंक के बाहर (अर्थात् बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक ने अन्य बैंक के चैनलों का उपयोग किया हो) किसी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई-कॉमर्स आदि चैनलों का उपयोग करते हुए न्यूनतम एक सफल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय ग्राहक सेवा आधारित लेनदेन किया हो और वह लेनदेन दुर्घटना की तारीख से 90 दिन के भीतर हो तथा इसमें रुपे बीमा कार्यक्रम 2016-17 के अंतर्गत दुर्घटना की तारीख भी पात्र लेनदेन के लिए शामिल की जाएगी। pradhan mantri jan dhan account online opening
प्रति घर केवल एक, वरीयत: घर की महिला के खाते में रु. 10000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है।
प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) विशेषताएं
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसबीडी खाता धारक का किसी भी बैंक / शाखा में अन्य बचत बैंक खाता नहीं होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत रु. 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर तथा दिनांक 28/08/2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रु. 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर।
यह योजना लाभार्थी की मृत्यु पर देय रुपये 30,000/- का जीवन कवर उपलब्ध कराती है, जो कि दिनांक 15/08/2014 से 31/01/2015 के बीच खोले गए खातों में पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने के अधीन है।
पूरे भारत में पैसे का आसान अंतरण।
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त होगा।
6 महीनों तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद, ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति दी जाएगी।
पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच।
पीएमजेडीवाई के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा तभी देय होगा जब रूपे कार्ड धारक ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर जिसमें रूपे पीएमजेडीवाई कार्डधारकों की दुर्घटना की तारीख भी शामिल है, बैंक के किसी भी चैनल पर इंट्रा और इंटर – बैंक दोनों चैनल पर अर्थात ऑन-यू (एटीएम / माइक्रो-एटीएम / पीओएस / किसी भी भुगतान साधन द्वारा स्थानों पर बैंक के कारोबार प्रतिनिधि) या ऑफ अस (समान बैंक चैनल – अन्य बैंक चैनलों पर बैंक ग्राहक / रूपे कार्डधारक लेनदेन) न्यूनतम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया गया हो।
प्रति मकान केवल एक, वरीयत: घर की महिला के खाते में उनकी पात्रता के अधीन रु. 10,000/- तक, साथ ही रु. 2000/- की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है।
pradhan mantri jan dhan account online opening
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (प्रधान मंत्री जन-धन योजना) नियम और शर्तें
बीएसबीडी खाता,जो कम से कम छह महीने के लिए संतोषजनक ढंग से परिचालित किया गया है।
परिवार में कमाने वाले व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किया जाना है, जो कि परिवार में केवल एक सदस्य को सीमा की स्वीकृति दिए जाने के अधीन है।
डीबीटी / डीबीटीएल योजना / अन्य सत्यापित स्रोतों के तहत नियमित जमा होना चाहिए।
भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएसबीडी खाताधारक का किसी भी बैंक / शाखा के साथ कोई अन्य बचत खाता नहीं होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अवयस्क अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के ग्राहक पीएमजेडीवाय के तहत ओडी के लिए पात्र नहीं हैं।
केसीसी / जीसीसी उधारकर्ता पीएमजेडीवाय ओडी के लिए पात्र नहीं हैं।
उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन बिना किसी मूल्यांकन के न्यूनतम रु. 2,000/- ओडी राशि. रु. 2000/- से अधिक की राशि के लिए, ओवरड्राफ्ट की पात्र राशि पिछले छ: माह की औसत शेष राशि का 4 गुना या पिछले छ: माह के क्रेडिट योग का 50% या रु. 10,000 जो भी कम हो।
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ग्राहकों और अन्य वित्तीय समावेशन योजना के लिए समर्पित टोल फ्री नं. 18001027788 pradhan mantri jan dhan account online opening
प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) आवश्यक दस्तावेज़
यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है. यदि पता बदल गया है, तो वर्तमान पते का स्व प्रमाणीकरण पर्याप्त है।
यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) आवश्यक है: मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड. यदि इन दस्तावेजों में आपका पता है, तो यह पहचान और पता दोनों के साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है।
यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त कोई भी “आधिकारिक वैध दस्तावेज” नहीं है, लेकिन इसे बैंकों द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर बैंक खाता खोल सकता है:
केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें आवेदक की फोटो हो।
व्यक्ति की विधिवत अनुप्रमाणित फोटो के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र।
जन धन योजना में खोले गये खातों में अपने खाते का अगर आप बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको हर बैंक के टोलफ्री नंबर मिल रहे है।
Nikip Mondal