पीएम आवास शहरी 2.0 योजना फॉर्म ऐसे भरे | PM Awas Urban 2.0 Form Apply Online | PM Awas Shahari 2.0

By | November 12, 2024

पीएम आवास शहरी 2.0 योजना फॉर्म ऐसे भरे | PM Awas Urban 2.0 Form Apply Online | PM Awas Shahari 2.0 From Kaise Bhare प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत एक करोड़ परिवारों को पक्का मकान मिल रहा है पक्का घर लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे है।

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 उपयोगकर्ता के लिए निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ के दृष्टिकोण के साथ देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम के अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय निम्नलिखित चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना को लागू करता है:

लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी): इस योजना का बीएलसी खंड 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के मकान (एक बारहमासी आवास इकाई) के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी): भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) वर्टिकल ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस वर्टिकल के तहत 30-45 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले किफायती घरों का निर्माण सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एएचपी परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को संपत्ति के खरीद मूल्य पर प्रत्येक ईडब्ल्यूएस (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक) फ्लैट के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है।

किफायती किराये के आवास (ARH): यह वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा, जो अपना घर नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के आधार पर आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH शहरी प्रवासियों/बेघर/बेसहारा/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/निर्माण श्रमिकों, शहरी गरीबों (स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र,/संविदा कर्मचारियों/के साथ काम करने वाले प्रवासियों सहित EWS/LIG लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इन घरों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकतानुसार परिसर के भीतर पानी, सीवर/सेप्टेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि जैसे आवश्यक नागरिक/सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ-साथ वांछित पड़ोस की वाणिज्यिक सुविधाओं को संबोधित किया जाए।

ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के अंतर्गत, EWS/LIG और MIG के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने/पुनर्खरीद करने/निर्माण के लिए 01.09.2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए गृह ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। EWS, LIG ​​और MIG श्रेणी से संबंधित परिवार जिनकी वार्षिक आय क्रमशः ₹3 लाख, ₹6 लाख और ₹9 लाख तक है , वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत EWS/LIG/MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए, एक व्यक्तिगत ऋण आवेदक आय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

PMAY-U 2.0 योजना आवश्यक दस्तावेज़


PMAY-U 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी माँग प्रस्तुत करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार हैं:

  1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
  2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
  3. आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड) जो आधार से जुड़ा हो।
  4. आय प्रमाण पत्र।
  5. जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी या ओबीसी के मामले में)।
  6. भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करे https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx

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