राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने राशन कार्ड मित्र पोर्टल की शुरुवात की है जिससे राशन कार्ड कोई भी बना सकता है अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुवा है तो राशन कार्ड मित्र पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करके नया डिजिटल राशन कार्ड ऑनलाइन बना सकते है।
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मेरा राशन मेरा अधिकार सामान्य पंजीकरण सुविधा
- कोई भी जरूरतमंद/राशन कार्ड से वंचित नागरिक NFSA के तहत राशन कार्ड के लिए पंजीकरण कर पाने में इस पोर्टल पर सक्षम है।
- जरूरतमंद/वंचित लोगो की सहायता के लिए कोई भी सक्षम नागरिक उनकी और से राशन कार्ड पंजीकरण करने के लिए राशन कार्ड मित्र बन सकता है।
- गृह राज्य के आलावा अन्य राज्य के लिए भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
- पंचायतो, शहरी स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं या अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि भी राशन कार्ड मित्र बन सकते है।
- निराश्रितों, कबाड़ संग्राहको, प्रवासियों, दिव्यांगजनों, वंचितों, वरिष्ठ नागरिकों व घरेलु-सेविकाओं/सेवकों के लिए सामान्य पंजीकरण सुविधा सर्वाधिक उपयोगी है।
राशन कार्ड मित्र से क्या फायदा होगा ?
डिजिटल महिला मुखिया वाला राशन कार्ड बनाने के लिए अब कही पर भी जाने की जरुरत नहीं है इसके लिए केंद्र सरकार फ्री में राशन कार्ड ऑनलाइन कोई भी बना सकता है। साथ की जिनका राशन कार्ड डिजिटल नहीं है यानी कि ऑफलाइन वाला कार्ड है तो ऑनलाइन डिजिटल राशन कार्ड बना सकते है।
राशन कार्ड बनाने के लिए कोनसे दस्तावेज चाहिए
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- राशन कार्ड महिला मुखिया की पासपोर्ट फोटो
- राशन कार्ड मुखिया के बचत खाता पासबुक
- नरेगा जॉब कार्ड
- राशन कार्ड का ऑफलाइन आवेदन
Ration Card Mitra Online Registration
राशन कार्ड मित्र पर रजिस्ट्रेशन देश का कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन कर सकता है और राशन कार्ड बना सकता है इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी।
मेरा राशन मेरी पहचान पोर्टल पर सामान्य पंजीकरण की सुविधा दी गयी है इस पोर्टल पर अभियार्थी अपनी सामान्य जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और राशन कार्ड मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ये जानने के लिए निचे वीडियो दिया गया है।
Digital Ration Card Apply Online
महिला मुखिया वाला डिजिटल राशन कार्ड अगर आप बनाना चाहते है तो इस राशन कार्ड मित्र से इस तरह से ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भर सकते है
राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ सकते है
देश में अलग – अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये अलग – अलग रंगों के राशन कार्ड दिये दिये जाते है और राशन कार्ड के रंगो के अनुसार अलग-अलग फायदे मिलते है।
APL Ration Card : इस राशन का रंग नीला होता है। जब कोई भी सामान्य श्रेणी का परिवार राशन कार्ड बनवाता है तो सबसे पहले APL राशन कार्ड ही बनाया जाता है। इस राशन कार्ड को NFSA योजना में जोड़कर सरकारी सस्ता राशन लिया जा जाता है।
BPL Ration Card : इस राशन कार्ड का रंग गहरा गुलाबी होता है इस बीपीएल राशन कार्ड को सभी परिवार नहीं बना सकते है बीपीएल राशन कार्ड को केवल गरीबी रेखा से निचे के परिवार ही राशन कार्ड बना सकते है।
अगर परिवार का पहले से बीपीएल राशन कार्ड बना हुवा है और नया राशन कार्ड बनवाना चाहते है तो पुराने राशन कार्ड की तर्ज पर नया डिजिटल बीपीएल राशन कार्ड बनता है। बीपीएल राशन कार्ड के परिवार में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृति मिलती है।
अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्ड : इस राशन कार्ड का रंग पीला होता है सबसे ज्यादा फायदा इस अन्त्योदय राशन कार्ड से ही मिलता है इस राशन कार्ड से फ्री राशन मिलता सरकार अंत्योदय राशन कार्ड वाले परिवारों को आर्थिक सहायता भी देती है।
बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड बनाना आसान नहीं है क्योकि ये दोनों राशन कार्ड सर्वे के अनुसार बनते है अगर सर्वे में गरीबी रेखा में आते है तभी अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्ड बनते है।
फ्री राशन कैसे मिलेगा
राशन कार्ड से फ्री राशन लेने के लिए कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ना होगा होगा उसके बाद फ्री राशन मिलेगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों द्वारा शासित है।
- पीडीएस के तहत कवरेज को पूर्ववर्ती ‘गरीबी अनुमानों’ से अलग कर दिया गया है।
- यह अधिनियम 2011 की जनगणना के आधार पर देश की कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 भाग के लिए कवरेज प्रदान करता है।
- 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी लाभार्थियों की दो श्रेणियों – अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत अत्यधिक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कवरेज का निर्धारण तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा एनएसएसओ के 2011-12 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।
- अधिनियम में प्रति एएवाई परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार है, जबकि 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति पीएचएच व्यक्ति प्रति माह।
- एनएफएसए के तहत लाभार्थियों/परिवारों की पहचान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसे अपने स्वयं के मानदंड तैयार करने की आवश्यकता होती है।
- मोटे अनाज, गेहूं और चावल के लिए क्रमशः रु.1, रु.2 और रु.3 के अत्यधिक सब्सिडी वाले केंद्रीय निर्गम मूल्य, जून 2019 तक अपरिवर्तित रहे।
- एनएफएसए के तहत किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को खाद्यान्न आवंटन में कोई कमी नहीं। आवंटन अंतराल, यदि कोई हो, को टाइड-ओवर आवंटन के साथ कवर किया जाता है
- राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से लाभार्थी परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को ‘परिवार का मुखिया’ माना जाता है।
- महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य खाद्य आयोगों, डीजीआरओ, सतर्कता समितियों के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया है।
- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पोर्टल में लाभार्थियों की सूची रखने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन से संबंधित अभिलेखों के प्रकटीकरण के प्रावधान
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के अंतर-राज्य परिवहन और हैंडलिंग और उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए सहायता
पॉस मशीन से राशन लेने की प्रक्रिया
प्रदेश में हर परिवार को उसके हक़ का राशन मिले और पूरा मिले इसके लिए सरकार ने बायोमैट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्ति मशीन पर अंगूठा या अंगुली लगाकर राशन प्राप्त कर रहे हैं।
पात्र व्यक्ति को ही मिलता है राशन
सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की है। अपात्र व्यक्ति सूची से हट गये हैं। पात्र व्यक्तियों को बायोमैट्रिक पहचान के लिए अपना अंगूठा या अंगुली मशीन में लगाना होता है इसलिए एक व्यक्ति का राशन दूसरा नहीं ले सकता है।
पॉस मशीन से राशन लेने की प्रक्रिया
- आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पॉस मशीन पर लगा कर, अपनी पहचान दर्ज़ करके ले सकते हैं।
- अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना होता है (जब तक मशीन में लाइट न जल उठे) किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान न हो सके तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह में जुड़ा हो) भी अपनी पहचान दर्ज़ करवाकर परिवार का राशन ले सकता है।
- अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज़ न हो तो भामाशाह में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल पर मैसेज से अपने आप एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है। इस ओटीपी को मशीन में दर्ज़ करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह में दर्ज़ नहीं है तो आप ई-मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज़ करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके।
मोबाइल पर मैसेज
इस व्यवस्था का फायदा यह भी है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है।
हिसाब की पूरी जानकारी
राशन लेने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची भी मिल जाती है जिससे लेन-देन व उपलब्ध शेष राशन की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है।
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Mera Aadhar number 9474xxxxxxx Mera ration card band kar diya Gaya Hai is Ration card ko kripya Karke chalu kar dijiye main Delhi mein jhadu pochha lagane ka kam Karti hun main bahut Garib aadami hun mera ration card Kis Liye band Kiya gaya hai isliye Kripa Karke chalu kar diya Jaaye