Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana (MLUPY) राज्य के सभी दस्तकरों व हस्तशिल्पियों को अधिकतम 3 लाख रूपये तथा बुनकरों को अधिकतम 1 लाख रूपये तक के ऋण पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।
बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा छोटे व्यवसायिओं एवं निवेशकर्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए लाई गई ‘मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना’ के लिए 150 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी थी। योजना के लिए पूर्व में ही लगभग 58 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त घोषणा की अनुपालना में श्री गहलोत ने 100 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इसके लिए प्रावधित बजट में वृद्धि की गई है।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना का मुख्य उदेश्य
यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुगम बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थान के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक उद्यमों के लिए वित्तीय संस्थानों जैसे (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्तीय निगम, सिडबी और शहरी सहकारी बैंक) के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में आवेदन के लिए पात्रता
योजना के तहत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसाइटी/साझेदारी फर्म/एलएलपी फर्म/कंपनियां) भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम की स्थापना राजस्थान राज्य होगी। व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में कितने रूपये ऋण मिलेगा
इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक का ऋण। नए विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के लिए जाने वाली इकाइयों के लिए 1 करोड़। व्यवसाय के लिए ऋण की अधिकतम सीमा रु. 10 करोर। ऋण की प्रकृति समग्र ऋण, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी (सीसी सीमा सहित) होगी। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, रुपये तक के ऋण पर संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। ।
बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण पर हितग्राहियों को ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जो कि निम्नलिखित पांच वर्षों के लिए देय होगी:
क्र.सं. | अधिकतम ऋण राशि | ब्याज सब्सिडी |
1. | 25 लाख . तक | 8% |
2. | 25 लाख से 05 करोड़ | 6% |
3. | 05 करोड़ से 10 करोड़ | 5% |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण लेने की क्या प्रकिरिया है
आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे, जिसकी प्रक्रिया योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। 10 लाख रुपये तक के ऋण आवेदन बिना किसी साक्षात्कार के सीधे बैंकों को अग्रेषित किए जा सकते हैं और 10 लाख रुपये से ऊपर के ऋण जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा जांच के बाद बैंक को अग्रेषित किए जाएंगे।
राजस्थान लघु उद्योग योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश
- आवेदन स्वयं भरें। सामान्य आवेदन के लिए किसी सीए या विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन के लिए किसी भी मध्यस्थ की सहायता लेने से बचें। उद्योग विभाग द्वारा ई-मित्र को केवल आवेदन भरने की सुविधा के लिए अधिकृत किया गया है, उसका आवेदन स्वीकृत कराने में कोई भूमिका नहीं है, न ही उसे कोई अधिकार है। अतः उसके ऐसे किसी आश्वासन से बचें. ई-मित्र द्वारा यदि आवेदन के लिए 30 रुपये से अधिक राशि की मांग की जाती है, तो उसकी भी शिकायत करें।
- आवेदन भरने के लिए जिला उद्योग केंद्र में प्रत्येक बुधवार को विशेष शिविर लगाए जाते हैं। उसमें आकर आप प्रक्रिया समझ सकते हैं।
- आवेदन की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन भरने के लिए सबसे पहले कागज के प्रपत्र पर आवेदन भर लें, इससे आवेदन को ई-मित्र पर भरवाने में सुविधा होगी।
- आवेदन में समस्त सूचना सही-सही भरें। उद्योग के संचालन में भी इससे सुविधा होगी।
- आवेदन की उद्योग विभाग द्वारा अभिशंषा के बाद भी ऋण की अंतिम स्वीकृति बैंक द्वारा होती है, अत: संबंधित बैंक से भी समन्वय रखें।
- बैंक या उद्योग विभाग द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट की स्वीकृति में वरीयता दी जाती है। यदि अपने प्रोजेक्ट में आप भूमि, भवन या अपने संसाधनों से भी पूँजी लगाई जाती है, तो प्रोजेक्ट सरलता से स्वीकृत हो जाते हैं।
- पूर्व से स्थापित उद्योग/ सेवा उपक्रमों को विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु आवेदन से पूर्व उद्योग आधार लेना वांछनीय होगा।
- आवेदन के साथ अपनी पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेज अवश्य लगाएँ या अपलोड करें।
- आवेदन भरने के बाद जब तक आपको कोई सूचना देकर न बुलाया जाए, व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। १० लाख रु. से कम ऋण के आवेदन स्वतः कार्यालय स्तर पर परीक्षित हो कर निर्णय कर दिए जाएंगे।
- ऋण जारी होने के बाद भी आपको फॉलो अप के लिए प्रगति वेबसाइट या एप पर अपडेट करनी होगी।
- आवेदन के बाद अलग-अलग चरणों पर आपको एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी। अत: मोबाइल नंबर में परिवर्तन होने पर उसे अपडेट करें।
- अपनी सफलता को उद्योग विभाग के पोर्टल पर व सोशल मीडिया पर इस रूप में साझा करें कि बैंक व अन्य उद्योग उसे अपनी उपलब्धि की तरह देखें और आपको अन्य सहायता से भी जोड़े। इससे आपको अपना मार्केट बढ़ाने व लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने भी सहायता मिलेगी।
- यदि उद्यम के लिए ऋण नहीं मिले, तो निराश नहीं हों. नए सिरे से बेहतर रूप में उद्यम का प्रोजेक्ट बनायें। वैसे उद्यम के लिए ऋण ही सब कुछ नहीं है। आप अन्य समान प्रवृत्ति के लोगों को जोड़ कर, उनका सहयोग लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं। एक स्तर पर उद्यम चलने पर बैंक द्वारा भी सरलता से ऋण स्वीकृत किया जाता है।
- आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आने वाली अनुचित माँग या अन्य शिकायत की सूचना 181 पोर्टल या हेल्पलाइन पर दें।
राजस्थान लघु उद्योग प्रोहत्सान योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति
- जाति प्रमाण पत्र की प्रति
- अन्य दस्तावेज : Self Certified Project Report
भुगतान का तरीका 20 त्रैमासिक किश्तों में 60 महीनों तक देय।
हितग्राहियों को बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा जो निम्न प्रकार से पांच वर्ष तक देय होगा:-
8% ब्याज सबवेंशन – ऋण राशि के लिए 25 लाख तक, 6% ब्याज सबवेंशन – ऋण राशि के लिए 25 लाख से 05 करोड़ तक, 5% ब्याज सबवेंशन – ऋण राशि के लिए 05 करोड़ से 10 करोड़
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