Farmer pension scheme -2022, किसान पेंशन योजना 2022, किसानो को हर माह रूपये 3000 पेंशन मिलेगी

By | March 15, 2022

प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना (pm kisan pension yojana) ये एक केंद्र सरकार की पेंशन योजना है जिसमे किसान की उम्र 60 वर्ष होने के बाद में किसानो को हर माह रूपये 3000 पेंशन मिलेगी। किसानो को दी जाने वाली इस पेंशन योजना का पुरा नाम प्रधान मंत्री किसान मानधन पेंशन योजना है।

किसान मानधन पेंशन योजना एक स्वेछिक पेंशन योजना है जिसमे किसान जुड़कर हर माह रूपये 3 हजार पेंशन ले सकते है आज आपको हमारे द्वारा बताया जायेगा कि इस पेंशन योजना में कैसे जुड़ा जाता है और कैसे हर माह पेंशन मिलेगी।

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना

इस किसान पेंशन योजना का मुख्य उदेश्य है देश के करोडो किसानो को हर माह पेंशन दिलवाना और किसनो की उम्र 60 वर्ष पूर्ण होने पर एक निश्चित पेंशन दिलाना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।

PM kisan mandhan yojana
PM kisan mandhan yojana

किसान मानधन योजना की पात्रता

पेंशन योजना में जुड़ने से पहले आपको पात्रता जान लेना जरूरी होता है नहीं आपको इस पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा सबसे पहले हम आपको इस प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना की पात्रता बताते है। इस किसान पेंशन योजना में ज्यादा पात्रता नहीं है केवल तीन पात्रता है

  1. छोटे और सीमांत किसानों के लिए
  2. प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
  3. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

पीएम किसान मानधन पेंशन के लाभ

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना का लाभ में किसान को एक निश्चित पेंशन हर माह दी जायेगी

  • 3000/- रुपये माह की सुनिश्चित पेंशन। 
  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
  • भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना में जितने रूपये का अंशदान किसान के द्वारा जमा किया जोयेगा और योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगी। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

उम्र के अनुसार अंशदान जमा करने का विवरण

Entry Age (Yrs)
(A)
Superannuation Age
(B)
Member’s monthly contribution (Rs)
(C)
Central Govt’s monthly contribution (Rs)
(D)
Total monthly contribution (Rs)
(Total = C + D)
186055.0055.00110.00
196058.0058.00116.00
206061.0061.00122.00
216064.0064.00128.00
226068.0068.00136.00
236072.0072.00144.00
246076.0076.00152.00
256080.0080.00160.00
266085.0085.00170.00
276090.0090.00180.00
286095.0095.00190.00
2960100.00100.00200.00
3060105.00105.00210.00
3160110.00110.00220.00
3260120.00120.00240.00
3360130.00130.00260.00
3460140.00140.00280.00
3560150.00150.00300.00
3660160.00160.00320.00
3760170.00170.00340.00
3860180.00180.00360.00
3960190.00190.00380.00
4060200.00200.00400.00
किसान मानधन योजना

पात्र लाभार्थी की मृत्यु पर परिवार को लाभ मिलेगा

प्रधान मंत्री किसान पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल पचास प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसे कि पारिवारिक पेंशन और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

पेंशन योजना को बिच में छोड़ने पर क्या मिलेगा

  1. यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा pm kisan pension yojana योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
  2. पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसके योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
  3. यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो
  4. लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस कोष में जमा किया जाएगा।
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