NFSA खादय सुरक्षा योजना (निशुल्क गेहु योजना) आवेदन शुरू दिनांक – 26.01.2025 से एक माह तक जिस परिवार ने अपना नया राशनकार्ड बनवाया है और राशनकार्डधारक को खादय सुरक्षा योजना के तहत गेहु नहीं मिलते हो सिर्फ उसके लिए विभागीय बेवसाईट पोर्टल शुरू कर दिया गया है।
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कौनसे राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेंगे
जिस राशनकार्ड में पहले से गेहु मिलते हो उसमें नये नाम नहीं जुडेगे। सिर्फ जिन राशनकार्डधारक ने कभी भी गेहु प्राप्त नहीं किये हो उन्हीं के लिए आवेदन का पोर्टल चालु होगा।
राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के लाभ क्या है
ऑनलाईन आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा एक महीनें के अंदर दस्तावेज की जांच की जावेगी व विभाग सत्यापन के पश्चात आवेदक को खादय सुरक्षा योजना में सम्मिलित कर दिया जायेगा और उसके बाद आवेदक उचित मूल्य की दुकान से गेहु और निशुल्क मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना और 450 रूपये में गैस सिलेण्डर प्राप्त कर सकेगा।
खाद्य सुरक्षा में राशन कार्ड जोड़ने के लिए कौनसे दस्तावेज चाहिए
- आधार कार्ड सभी सदस्य
- राशन कार्ड
- जन आधार कार्ड
- पासपोर्ट साईज फाटो मुखिया
- आवेदन फार्म व शपथ पत्र
- परिवार जो निम्न श्रेणी/वर्ग में शामिल है वही परिवार खादय सुरक्षा योजना का लाभ लेने हेतु नये आवेदन कर सकेगे। योजना में आवेदन करने से पूर्व निम्न श्रेणी अनुसार दस्तावेज बनवाकर तैयार रख लेवे।
किसका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेगा पात्रता श्रेणी/वर्ग
- वृद्धजन/ एकल नारी/ विधवा/ विकलांग पेंशन पी.पी.ओ.
- पालनहार लाभार्थी प्रमाण पत्र
- एकल महिला
- श्रम विभाग में पंजीकत श्रमिक कार्ड
- शहरी घरेलु कामकाजी महिलाए (न.प.अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण)
- स्टीट वेन्डर यानि सडक पर सामान बेचनेवाले (नगर परिषद द्वारा जारी प्रमाण)
- गैर सरकारी सफाईकर्मी
- जीवनरक्षा कोष के लाभार्थी
- सरकारी हॉस्टल में अन्तवासी
- कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार
- कचरा बीनने वाले परिवार,
- कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
- साईकिल रिक्शा चालक
- पोर्टर यानि मटके बनानेवाला
- आस्था कार्डधारी परिवार
- कुष्ठ रोगी, सिलिकोसिस रोग ग्रसित
- बहुविकलांग व मंद बुदि व्यक्ति
- अन्य फार्म में मौजूदा
- ग्रामीण क्षैत्र हो तो 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
- ग्रामीण क्षैत्र हो तो भूमिहीन/सीमान्त/लघु किसान परिवार
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को फिर से खोला गया है। राशन कार्ड वालो के लिए अच्छी खबर है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
भूमिहीन किसान प्रमाण पत्र

खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वयं/ई मित्र के जरिए किया जा सकेगा। आवेदक को अपनी श्रेणी यथा अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। साथ ही आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है।
New NFSA Application Form https://food.rajasthan.gov.in/NFSA_Application.aspx
ऑफिसियल पोर्टल राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा ऑनलाइन फॉर्म https://rrcc.rajasthan.gov.in/
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