प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना – Prime Minister’s Employment Generation Program | PM Rojgar Loan Scheme

By | July 21, 2022

PM Employment Generation program प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आयुक्‍त उद्योग, वाणिज्‍य एवं सी.एस.आर. द्वारा अधिकतम ऋण रु. विनिर्माण इकाइयों को 25 लाख और रु। सेवा उद्यमों को 10 लाख आवेदकों को प्रदान किए जाते हैं। आवेदक की लोकेशन और कास्ट के आधार पर 15% से 35% की मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के अंतर्गत देश का कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापर शुरू कर सकता है इसके लिए कोई भी इनकम निर्धारित नहीं है।

PM Employment Generation program

ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता

  • 1. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
  • 2. पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी।
  • 3. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना की स्थापना के लिए। सेवा / व्यवसाय क्षेत्र में 5 लाख, लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। PM Employment Generation program
  • 4. योजना के तहत सहायता केवल पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत नई व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
  • 5. मौजूदा इकाइयाँ और इकाइयाँ जिन्होंने पहले से ही कोई सरकारी सब्सिडी (PMRY, REGP, PMEGP, CMEGP या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) का लाभ उठाया है, पात्र नहीं हैं।
  • 6. पूंजीगत व्यय (सावधि ऋण) के बिना परियोजनाएं पात्र नहीं हैं।
  • 7. भूमि की लागत को परियोजना लागत के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है।
  • 8. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां ​​(केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी और कॉयर बोर्ड) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदनों को संसाधित कर सकती हैं। PM Employment Generation program
  • 9. आवेदक के पास वैध आधार संख्या होनी चाहिए।
  • 10. आवेदक को यूआईडीएआई सर्वर से जनसांख्यिकीय विवरण जैसे आधार संख्या, नाम, लिंग, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने के लिए अपनी सहमति देनी होगी।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज़ (1 एमबी तक) हैं:

  • 1. पासपोर्ट साइज फोटो
  • 2. उच्चतम शैक्षिक योग्यता
  • 3. परियोजना रिपोर्ट सारांश / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
  • 4. सामाजिक / विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
  • 5. ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र यदि लागू हो

ऑनलाइन आवेदन के लिए कदम

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजनाPM Employment Generation program के लिए ऑनलाइन आवेदन https://kviconline.gov.in/ इस वेबसाइट से किया जायेगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।

  • 1. अपनी पात्रता की जांच करें
  • 2. आधार विवरण ऑनलाइन सत्यापित/प्रमाणित करें
  • 3. यूजर आईडी और पासवर्ड का सृजन जो आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा।
  • 4. अधिक विवरण भरने के लिए पीएमईजीपी पोर्टल पर लॉग इन करें
  • 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • 6. स्कोर कार्ड भरें और विवरण सत्यापित करें
  • 7. अंतिम जमा करने वाला आवेदक एमएम सब्सिडी के अंतिम संवितरण और समायोजन तक आवेदन पत्र जमा करने की स्थिति को ट्रैक कर सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी को देय लाभ

लाभ :अनुदान
लाभार्थी को मिलने वाली अनुदान का विवरणनोडल बैंक के माध्यम से
अनुदान प्रदान करने का माध्यमडीबीटी
भुगतान विवरण की विधि :ऑनलाइन
PMEGP

कौनसे व्यापर पर ऋण मिलेगा

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-

  1. व्यवसायी
  2. उद्यमी 
  3. उद्योगपति

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का ऋण 45 दिन के अंदर दिया जाता है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में सम्बंधित बैंक से ऋण मिलेगा जिसका भुगतान केवल एक बार में किया जायेगा। PM Employment Generation program

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PM Employment Generation program) में ऋण किसको नहीं मिलेगा

  • सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं/इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी के तहत गतिविधियों की निम्नलिखित सूची की अनुमति नहीं होगी।
  • मैं। मांस (वध) से जुड़ा कोई भी उद्योग / व्यवसाय, यानी प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी और / या भोजन के रूप में उससे बनी वस्तुओं, बीड़ी / पान / सिगार / सिगरेट आदि जैसे नशीले पदार्थों का उत्पादन / निर्माण या बिक्री। होटल या ढाबा या बिक्री आउटलेट शराब परोसने, तंबाकू को कच्चे माल के रूप में बनाने/उत्पादन करने, बिक्री के लिए ताड़ी के दोहन की अनुमति नहीं होगी। PM Employment Generation program
    • हालांकि, होटल/ढाबों में मांसाहारी भोजन परोसने/बेचने की अनुमति होगी।
    • पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार/प्राधिकारियों द्वारा निषिद्ध गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
    • 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथिन कैरी बैग का निर्माण और खाद्य सामग्री के भंडारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग या कंटेनर का निर्माण और कोई अन्य वस्तु जो पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनती है। पॉलीथिन कैरी बैग की मोटाई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और समय-समय पर संशोधन के लिए अधिसूचना द्वारा शासित होगी।
    • चाय, कॉफी, रबड़ आदि रेशम उत्पादन (कोकून पालन), बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन जैसे फसलों/बागानों की खेती से जुड़े किसी भी उद्योग/व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी।
  • हालांकि, पीएमईजीपी के तहत इनके तहत मूल्यवर्धन की अनुमति होगी। सेरीकल्चर, बागवानी, फूलों की खेती आदि के संबंध में ऑफ फार्म / फार्म से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति होगी।
  • पशुपालन से जुड़े निम्नलिखित उद्योग / व्यवसाय को भी अनुमति दी जाएगी: PM Employment Generation program
  • डेयरी-दूध और अन्य डेयरी उत्पाद मुख्य रूप से गायों के माध्यम से, लेकिन भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस, घोड़े और गधों के माध्यम से।
  • कुक्कुट-कुक्कुट, उनके अंडे के रूप में रखे जाते हैं और उनके मांस के लिए मुर्गियां, टर्की, हंस और बतख शामिल हैं।
  • एक्वाकल्चर- यह मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियंस और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती है
  • कीड़े-मधुमक्खी, रेशम उत्पादन, आदि सहित।
  • (एक विशेष मामले के रूप में सुअर पालन, जो एनईआर में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है, को भी केवल एनईआर राज्यों में ही अनुमति दी जा सकती है)।

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