इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना | Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana | IGSCCY, बिना ब्याज रु 50 हजार का ऋण मिलेगा

By | September 21, 2022

राजस्थान में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बेरोजगार, स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित कामगारों को राज्य सरकार बिना ब्याज के 50 हजार रूपये का ऋण प्रदान करती है।

 राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को रू. 50000 तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है।

INDIRA GANDHI SHAHRI CREDIT CARD YOJANA

इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अर्न्तगत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/निजी बैंक/सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जायेंगे।

 योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में फेरी चलाने वालों, रिक्शाचालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर -बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है।

इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड किसको मिलेगा

राजस्थान का स्थायी निवासी, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15000 से कम तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो तभी इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना में रूपये 50000 मिलेंगे।

यह योजना राजस्थान के केवल शहरी क्षेत्र के युवाओ के लिए है।

शहरी बेरोजगार युवा

जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत बेरोजगार (जिन्हे बेरोजगारी भत्ता ना मिल रहा हो)

शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स

  1. सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स।
  2. विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेण्डर्स।
  3. सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेण्डर्स जिन्हे निकाय द्वारा LOR जारी किया गया हो।
  4. पेरी-अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिष पत्र जारी किया गया हो।

असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगर 

  1. हेयर ड्रेसर
  2. रिक्षावाला
  3. कुम्हार
  4. खाती
  5. मोची
  6. मिस्त्री
  7. दर्जी
  8. धोबी
  9. पलम्बर
  10. मिस्त्री
  11. चाय वाला
  12. चाट वाला आदि (आयु सीमा 18-40 वर्ष)
  13. जिला कलक्टर द्वारा चिन्हित, अन्य व्यवसायो में कार्यरत लोग
Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में बैंकों एवं गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा 31 मार्च 2023 तक कि अवधि में निष्पादित 50 हजार रुपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जायेगी।

इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अधिसूचना के अनुसार यह अधिसूचना एक अप्रेल 2022 से प्रभावी होगी, किन्तु पूर्व में प्रदत्त स्टाम्प ड्यूटी का प्रतिदाय (छूट) नहीं किया जायेगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक एवं सहकारी बैंक, गैर वित्तीय कम्पनियों द्वारा उक्त तिथि तक कि अवधि में निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जायेगी।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण दस्तावेजों पर मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी से छूट

मुख्यमंत्री ने योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले 50 हजार रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की मंजूरी दी है।

योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी और 31 मार्च, 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। 

Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana Online Application

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्र्तगत केवल वेब पोर्टल अथवा एन्ड्रोइड एप के माध्यम से ऋण संबधित आवेदन स्वीकार की जाएंगे।

इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज की फोटो
  • जनाधार कार्ड
  • आधार कार्ड
  • राजस्थान में वर्तमान निवास सबंधित दस्तावेज
  • राजस्थान में स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेज
  • बैंक अकाउन्ट की पासबुक
  • आदि आवश्यक दस्तावेज रहेंगे। आवेदकों के मार्गदर्शन एवं शिकायत निवारण के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में तत्संबंधी व्याख्या के लिए वित्त विभाग सक्षम होगा। 

राजस्थान इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के मत्वपूर्ण बाते

  1. इस योजना के माध्यम से लाभार्थियोें को व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो- क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।
  2. ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी। 
  3. योजना के अन्र्तगत लाभार्थियों को ऋण के लिए किसी भी तरह की गांरटी की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। ब्याज का शत प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी
  4. गलियों में काम कर रहे व्यापारी, बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत है तथा 18 से 40 आयु वर्ग के है तथा जिन्हे बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हे योजना का लाभ मिलेगा। स्थानीय विक्रेता, जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी संबधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शपथ पत्र

इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में फॉर्म भरने के बाद ऋण नहीं मिला तो क्या करे ?

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्शाथियों द्वारा 50 हजार तक ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन किया है एवं बैंक द्वारा अभी तक ऋण स्वीकृत नही किया गया है वे आशार्थी दो पासपोर्ट साईज के फोटो, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, स्ट्रीट वेण्डर,पंजीकृत बेरोजगार,असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिको के प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण इत्यादि लेकर साक्षरता भवन में अनुसूचित जाति-जनजाति कार्यालय में उपस्थित होकर ऋण आवेदन कर सकते है।

Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana Official Links

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