MP Yojana – सीखो कमाओ योजना 2023 अभियर्थी पंजीयन | Seekho Kamao Yojana Candidate Registration मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाओं को रोजगार, प्रगति और विकास के नए अवसर देगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान युवाओं को बैसाखी पर चलना नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी योजना मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना को मिला मंत्रि-परिषद का अनुमोदन युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण के साथ मिलेगा. मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना का नाम हुआ ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना. mp seekho kamao yojana
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MP Seekho Kamao Yojana
स्टाइपेंड राज्य सरकार रोजगार के लिए अनेक प्रयास कर रही है, एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। स्व-रोजगार के हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। प्रतिमाह रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। इस उद्देश्य से युवाओं को रोजगार के लिए कौशल सिखाने नई योजना लागू की जा रही है। युवाओं को कौशल सीखने के साथ भुगतान भी किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोड़ा जाएगा। बेरोजगारी भत्ता बेमानी है। नई योजना, युवाओं में क्षमता संवर्धन कर उन्हें पंख देने की योजना है, जिससे वे खुले आसमान में ऊँची उड़ान भर सकें और उन्हें रोजगार, प्रगति और विकास के नित नए अवसर मिलें।
MP मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना
योजना में कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, 18 से 29 वर्ष के युवा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे योजना में पात्र होंगे। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट कॉउसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। योजना से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड मिलेगा, कौशल उन्नयन से उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कमाई का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा।
मध्यप्रदेश सीखो कमाओ योजना में अभियर्थी रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?
- MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे ।
- आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित दस्ताबेजो को ध्यान से पढ़े ।
- यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करे ।
- समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे गये OTP से मोबाइल नं. सत्यापित करे ।
- आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किये जाने पर आपको SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही लॉग इन करवाया जायेगा ।
- अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करे एवं सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करे ।
- आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमे से आप कोई कोर्स को चुन सकते है ।
- अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है ।
सीखो कमाओ योजना में संस्था पंजीकरण कैसे होगा ?
- MMSKY पोर्टल पर संस्था पंजीयन पर क्लिक करे ।
- अधिकृत व्यक्ति की जानकारी दर्ज करे ।
- स्व घोषणा के बाद GSTIN दर्ज करे ।
- अनिवार्य जानकारी को दर्ज करे ।
- एप्लीकेशन सबमिट करे ।
- यूजर आईडी एवं पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नं. पर प्राप्त होगा ।
- प्राप्त हुए यूजर आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा संस्था लॉग इन कर सकेंगे ।
- संस्था की बेसिक जानकारी दर्ज करे ।
- EPF No. (यदि हो तो) के द्वारा कुल कर्मचारियो कि संख्या दर्ज करे ।
- Subcontractor की जानकारी दर्ज करे (यदि applicable हो)
Madhy Pradesh Sikho Kamao Yojana Eligibility
योजना के अंतर्गत चयनित युवा को मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT निर्धारित कोर्स अंतर्गत छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध होगी; इसमे समय-समय पर MPSSDEGB द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि निर्धारित होगी। mp seekho kamao yojana
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में प्रशिक्षणार्थी पात्रता
- जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो।
- जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों।
- जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।
संस्था पंजीकरण पात्रता
- प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
- यह योजना समस्त श्रेणी के निजी संस्थानों पर लागू होगी, यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि।
मध्यप्रदेश सीखो कमाओ योजना से प्रशिक्षणार्थी के लाभ
- उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
- नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
- मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
- नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।
MP Seekho Kamao Yojana Institutions Benefits
- पंजीकृत प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल, जिसमें नियमित व संविदात्मक कर्मचारी शामिल होंगे, के 15% की संख्या तक छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
- प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेण्ड की 25% राशि युवाओं के बैंक खाते में जमा करनी होगी। प्रतिष्ठान उसके लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि देने के लिए स्वतंत्र होगा।
- प्रतिष्ठान द्वारा राशि जमा करने के बाद निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन की ओर से छात्र-प्रशिक्षणार्थी को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि (सामान्यतः 1 वर्ष) तक स्टाइपेण्ड दिया जावेगा।
- योजना अंतर्गत 46 क्षेत्रों (sectors) एवं 700 से भी अधिक पाठ्यक्रमों (courses) में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- एक छात्र-प्रशिक्षणार्थी पर प्रतिमाह 75% स्टाइपेण्ड की बचत होगी।
- एक छात्र-प्रशिक्षणार्थी पर प्रतिमाह रु. 90,000/- तक की बचत होगी।
- छात्र-प्रशिक्षणार्थी पर EPF, Bonus एवं Industrial Dispute Act लागू नहीं होगा।
- छात्र-प्रशिक्षणार्थी, संघ की गतिविधि (Union Activities) में भाग नहीं ले सकेंगे।
- छात्र-प्रशिक्षणार्थी, सीखने के दौरान उत्पादन में योगदान देंगे।
- भविष्य के कुशल कारीगर तैयार होंगे।
औपचारिक शिक्षा के उपरातं बहुधा युवा औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरुप राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु ”मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” लागू की गई है, जिससे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा युवा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हों।
योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता हैं। प्रत्येक युवा को राज्य शासन द्वारा ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।
मध्यप्रदेश सीखो कमाओ योजना से युवाओ को कितने रूपये मिलेंगे
- मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
- 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को रु. 10000 स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
- स्टाइपेण्ड, कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया गया है।
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Main sikho Kama Yojana mein kam karna chahta hun main kuchh sikhana chahta hun
Samar ka ID card banvana hai