राजस्थान फ्री तारबंदी योजना 2022-23 – किसान को रूपये 48000 मिलेंगे, Free Tarbandi Scheme, Rajasthan free fencing Scheme 2022

By | May 30, 2022

राज्य की एक ऐसी योजना जिसमे किसानो को खेत की आवारा पशुओ से रखवाली करने के लिये तारबंदी योजना के अंतर्गत किसान अपने खेत के चारो और फ्री तारबंदी “Rajasthan free tarbandi yojana” करवा सकते है। नीलगाय व आवारा पशुओे से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तारबन्दी कार्यक्रम है।

फ्री तारबंदी योजना में राज्य प्रत्येक किसान को रूपये 48000 मिलेंगे और रूपये DBT के द्वारा सीधे किसान के खाते में जमा होंगे।

निःशुल्क तारबंदी में जितने रूपये किसानो के रूपये लगते है उसका राज्य सरकार : 40% केन्द्रीय सरकार : 60% के द्वारा दिया जायेगा। राष्टीय खाद्य सुरक्षा मिशन- तिलहन तारबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क है।

तारबंदी योजना की पात्रता

  • इस फ्री तारबंदी योजना का फायदा सभी किसान ले सकते है।
  • व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हेक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
  • एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हेक्टर जमीन होना आवश्यक हो व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरीफेरी में हो।
  • प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर सीमा तक अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान देय होगा) ,एवं खेत की पेरिफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दुरी में कृषक स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जायेगी तथा आवशयक क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से तारबंदी किया जाना सुनिश्चित करने के उपरांत ही अनुदान राशि कृषक को उपलब्ध करवाई जावेगी।
  1. सभी श्रेणी के कृषक तारबंदी योजना से लाभान्वित।
  2. आवेदक कृषक ने तारबंदी योजना में पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं किया है।
  3. व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवष्यक।
  4. समूह में तारबंदी करवाने पर एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर जमीन होना आवष्यक है व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरीफरी में हो।
  5. कृषक के स्वंय के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में आवेदक कृषक द्वारा नोषनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य।
  6. आवेदक कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो।
  7. अनुदान हेतु जनाआधार में बैंक खाता चालू हालत में होना चाहिये।खेतों की वस्तुस्थिति के आधार पर सही प्रकार से (Shortest Possible Pereferi) पेरीफेरी का निर्धारण किया जायेगा।
  8. आवेदक ने जिस खसरे पर तारबंदी के लिए आवेदन किया है उस खेत की पेरीफरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर तारबंदी कराना अनिवार्य है।
  9. किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/काॅलेज/मन्दिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावें।तारबंदी में किसी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जावेंगा।
  10. अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त तारबंदी का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वंय कृषक की होगी। पेरीफेरी का निर्धारण किया जायेगा।
Rajasthan free tarbandi yojana

Rajasthan free tarbandi yojana तारबंदी योजना में कितने रूपये मिलेंगे

राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना/राज्य योजना/इन.एम.ई.ओ तिलहन योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जायेगा।

लघु एवं सीमान्त कृषक अन्य कृषक
तारबंदी में लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000 जो भी कम हो दिया जायेगा।
(अतिरिक्त 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 8000/- जो भी कम हो, राज्य योजना/मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय होगा।)
लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000 जो भी कम रूपये मिलेंगे

आवेदन के लिये आवशयक दस्तावेज

  1. अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकन देनी होगी जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो।
  2. कृषक अनुदान हेतु जन आधार कार्ड संख्या व बैंक पासबुक की प्रति देना अनिवार्य होगा।
  3. जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति 
  4. जमाबंदी की नकल
  5. बैंक की पासबुक की छायाप्रति
  6. आधार कार्ड की प्रति

आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के लिए आवेदन निःशुल्क है।

Rajasthan free fencing Application 2022-23

राजस्थान तारबंदी योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु

  1. तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
  2. अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।
  3. कृषक समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित।

नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए योजना शुरू की गयी है। आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

फ्री तारबंदी का ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से भरे Click here
Rajasthan Free Fencing Application StatusClick here
राजस्थान तारबंदी योजना पोर्टल Click here
Contact ईमेल helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in
हेल्पडेस्क नंबर (कृषि) 0141-2927047
हेल्पडेस्क नंबर (कृषि) 0141-2922613
हेल्पडेस्क नंबर (उद्यान) 0141-2922614

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