National Pension Scheme (NPS Traders) – Rashtriya Pension Yojana – राष्ट्रीय पेंशन योजना

By | May 12, 2022

National Pension Scheme (NPS Traders) – Rashtriya pension yojana – राष्ट्रीय पेंशन योजना में हर साल पेंशनधारी को रूपये 36000 मिलते है इस पेंशन योजना में व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों जो दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए इस पेंशन योजना की शुरुवात केंद्र सरकार के द्वारा की गयी है।

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राष्ट्रीय पेंशन योजना यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन गारंटी के साथ दी जाती है। यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति/पत्नी 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है। यह पेंशन योजना एक परिवार पेंशन पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (ट्रेडर्स) की पात्रता

  1. स्व-नियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिकों और अन्य व्यापारी इस पेंशन योजना का फायदा ले सकते है।
  2. पेंशन योजना में जुड़ने के लिये आयु 18 से 40 वर्ष के बीच वाले ही व्यक्ति पेंशन योजना में जुड़ सकते है।
  3. स्व-नियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिकों और अन्य व्यापारियों की वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु (rashtriya pension yojana)

  1. पेंशन योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा
  2. प्रत्येक माह 3000/-. पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।
  3. यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
  4. योजना में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा।
  5. एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि रूपये 3000 संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।

नेशन पेंशन योजना में अपात्रता

राष्ट्रीय पेंशन योजना में स्वरोजगार कर रहे हैं और दुकान के मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटल, रेस्तरां और समान व्यवसायों के साथ अन्य व्यपारी के मालिक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनकी वार्षिक 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं होते है।

नेशन पेंशन योजना में वो लोग भी नहीं जुड़ सकते है जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में नहीं है

  • केंद्र सरकार या ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी के सदस्य द्वारा योगदान की गई किसी भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किया गया
  • एक आयकर दाता
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रमशः प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना या प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के तहत नामांकित नहीं होना चाहिये।

राष्ट्रीय पेंशन योजना में क्या फायदा मिलेगा

  1. हर माह रूपये 3000 सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
  2. राष्ट्रीय पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
  3. इस योजना में जितना अंशदान अभियार्थी के द्वारा दिया जाता है उतना भारत सरकार के द्वारा योगदान दिया जाता है।
National Pension Scheme (NPS Traders) – Rashtriya Pension Yojana – राष्ट्रीय पेंशन योजना

National Pension System (Traders)

प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान

प्रवेश आयु (वर्ष)
A
सेवानिवृत्ति आयु
B
सदस्य का मासिक योगदान (रु.)
C
केंद्र सरकार का मासिक योगदान (रु)
D
कुल मासिक योगदान (रु)
Total C+D
186055.0055.00110.00
196058.0058.00116.00
206061.0061.00122.00
216064.0064.00128.00
226068.0068.00136.00
236072.0072.00144.00
246076.0076.00152.00
256080.0080.00160.00
266085.0085.00170.00
276090.0090.00180.00
286095.0095.00190.00
2960100.00100.00200.00
3060105.00105.00210.00
3160110.00110.00220.00
3260120.00120.00240.00
3360130.00130.00260.00
3460140.00140.00280.00
3560150.00150.00300.00
3660160.00160.00320.00
3760170.00170.00340.00
3860180.00180.00360.00
3960190.00190.00380.00
4060200.00200.00400.00
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राष्ट्रीय पेंशन योजना बीच में छोड़ने पर क्या फायदा मिलेगा

  • अगर कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसके योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
  • यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो।
  • लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस कोष में जमा किया जाएगा।

नेशनल पेंशन योजना में जुड़ने के लिये दस्तावेज

  1. अभियार्थी का आधार कार्ड
  2. आईएफएससी कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)
  3. मोबाइल नंबर

राष्ट्रीय पेंशन योजना में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे

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