Atal Pension Yojana new rules | अटल पेंशन योजना की सभी जानकारी | अटल पेंशन कैसे मिलेगी | Atal Pension Yojana in hindi

By | October 10, 2022

Atal pension yojana अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) 18-40 आयु वर्ग के सभी बचत खाताधारकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को भी संबोधित करती है और श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तक स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। Atal Pension Yojana new rules | अटल पेंशन योजना की सभी जानकारी | अटल पेंशन कैसे मिलेगी | Atal Pension Yojana in hindi

atal pension yojana

Atal Pension Yojana Benefits अटल पेंशन योजना के फायदे

योजना में 60 साल की उम्र तक पहुंचने पर सेवानिवृत्‍त होने पर ग्राहक को निम्नलिखित चार लाभ प्राप्त होंगे ( Atal pension yojana )

  1. न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी:ए.पी.वाई. के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपये प्रति माह या 2000 रुपये प्रति माह या 3000 रुपये प्रति माह या 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की गारंटी न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।.
  2. जीवनसाथी को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी:सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, सब्सक्राइबर का पति या पत्नी की मृत्यु तक, सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।.
  3. अभिदाता के नॉमिनी व्यक्ति को पेंशन राशि की वापसी: अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नॉमिनी 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हकदार होगा।
  4. अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) में योगदान धारा 80सी.सी.डी.(1) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के समान कर लाभ के लिए पात्र है।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (60 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्‍त होना) ( Atal pension yojana )

  • सब्‍सक्राइबर को केवल उसके द्वारा ए.पी.वाई. में किए गए योगदान को उसके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ वापस किया जाएगा (खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद).
  • हालांकि, उन ग्राहकों के मामले में जो 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल हुए और सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया, उन्हें सरकारी सह-अंशदान और उस पर अर्जित आय प्राप्त नहीं होगी, यदि वह 60 वर्ष से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है।

60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर ( Atal pension yojana )

  • विकल्‍प 1:60 वर्ष से पहले यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ग्राहक के ए.पी.वाई. खाते में योगदान जारी रखने के लिए ग्राहक के पति या पत्नी के पास विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे शेष निहित अवधि के लिए, मूल अवधि तक, पति या पत्नी के नाम पर रखा जा सकता है। यदि ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक पहुंच गया होगा तो सब्‍सक्राइबर का/की पति/पत्नी उसकी मृत्यु तक सब्‍सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा ए.पी.वाई. खाता और पेंशन राशि अतिरिक्त होगी, भले ही पति या पत्नी के पास उसका ए.पी.वाई. खाता और पेंशन राशि स्वयं के नाम पर हो।
  • विकल्‍प 2: ए.पी.वाई. के तहत अब तक की पूरी संचित राशि पति/पत्नी/नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।

अटल पेंशन योजना का फायदा लेने के लिए पात्रता

योजना में शामिल होने की आयु और योगदान अवधि

अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सेवानिवृत्‍त होने और पेंशन शुरू होने की उम्र 60 साल होगी। इसलिए, ए.पी.वाई. के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।

पात्र श्रेणी के तहत सभी बैंक खाताधारक खातों में ऑटो डेबिट सुविधा के साथ ए.पी.वाई. में शामिल हो सकते हैं, जिससे योगदान संग्रह शुल्क में कमी आएगी। किसी भी देर से भुगतान के दंड से बचने के लिए ग्राहकों को निर्धारित देय तिथियों पर अपने बचत बैंक खातों में आवश्यक शेष राशि रखनी अनिवार्य है।

केंद्र सरकार भी कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में 5 साल की अवधि के लिए, यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, सह योगदान देगी। जो 1 जून, 2015 और 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के बीच एन.पी.एस. में शामिल हुए हैं और जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं और जो आयकर दाता नहीं हैं। हालांकि यह योजना इस तिथि के बाद भी जारी रहेगी लेकिन सरकारी सह-अंशदान उपलब्ध नहीं होगा।

अटल पेंशन योजना के लिए अपात्रता

वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं जैसे

  • वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना
  • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952.
  • कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948.
  • असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955.
  • नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966.
  • जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961.
  • कोई अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना.

आयकरदाता 1 अक्टूबर, 2022 से एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। यदि 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद नामांकित ग्राहक को बाद में पता चलता है कि उसने आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकर का भुगतान किया है, तो अटल पेंशन योजना खाता समाप्त कर दिया जाएगा, और तब तक का जमा किया गया धन वापस कर दिया जाएगा।

Atal Pension Scheme Application Process Online and Offline ( Atal pension yojana )

Atal pension yojana online registration
Atal pension yojana online registration

ऑनलाइन आवेदन प्रकिरिया

  1. कोई व्यक्ति अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ए.पी.वाई. खाता ऑनलाइन भी खोल सकता है।
  2. आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन कर सकता है और डैशबोर्ड पर ए.पी.वाई.खोज सकता है।
  3. ग्राहक को कुछ बुनियादी विवरण और नॉमिनी संबंधी विवरण भरने होंगे।
  4. ग्राहक को खाते से प्रीमियम में स्‍वत: डेबिट कर लेने की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा।

जिनके पास नेटबैंकिंग नहीं है और इस अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है तो इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है।

अटल पेंशन योजना की वेबसाइट पर जाएँ https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html और ‘अटल पेंशन योजना’ चुनें और पंजीकरण बटन पर क्लिक करे। ( Atal pension yojana )

ऑनलाइन फॉर्म में मूल विवरण भरें। एक व्‍यक्ति तीन विकल्पों के माध्यम से के.वाई.सी. पूरा कर सकता है–

  1. ऑफ़लाइन के.वाई.सी. – जहां किसी को आधार कार्ड की एक्स.एम.एल. फाइल अपलोड करनी है।
  2. आधार – जहां आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर पर ओ.टी.पी. सत्यापन के माध्यम से के.वाई.सी. किया जाता है।
  3. वर्चुअल आई.डी. – जहां के.वाई.सी. के लिए आधार वर्चुअल आई.डी. बनाई गई है।

ऑनलाइन फॉर्म में नागरिक तीन विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं।

  • एक बार मूल विवरण भरने के बाद, एक पावती संख्या मिल जाती है
  • नागरिक को व्यक्तिगत विवरण भरना होगा और 60 साल बाद पेंशन राशि तय करनी होगी। यहां के नागरिक को भी योजना के लिए योगदान की आवृत्ति तय करनी होगी।
  • एक बार जब नागरिक व्यक्तिगत विवरण के लिए ‘पुष्टि’ कर देता है, तो उसे नॉमिनी का विवरण भरना होगा
  • व्यक्तिगत और नॉमिनी के विवरण जमा करने के बाद, व्‍यक्ति को ई-साइन के लिए एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाता है
  • एक बार आधार कार्ड का ओ.टी.पी. सत्यापित होने के बाद नागरिक ए.पी.वाई. में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाता है

APY योजना से बाहर निकलने का ऑफलाइन फॉर्म भरने का तरीका

60 साल से पहले बाहर निकलने की प्रक्रिया

  • ए.पी.वाई. खातों को बंद करने के लिए एक विधिवत भरा हुआ ‘खाता बंद करने का फॉर्म (स्वैच्छिक निकास) फॉर्म’ और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज संबंधित ए.पी.वाई. -सेवा प्रदाता शाखा में जमा किए जाने चाहिए।
  • फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in>>होम>>अटल पेंशन योजना>>फॉर्म>>विदड्रॉल फॉर्म>>स्वैच्छिक निकास ए.पी.वाई. निकासी फॉर्म पर उपलब्ध है।
  • फॉर्म को ए.पी.वाई.- सेवा प्रदाता शाखा से भी प्राप्त किया जा सकता है।
  • ग्राहक को ए.पी.वाई. खाते से जुड़े बचत बैंक खाते को बंद नहीं करना चाहिए, भले ही ए.पी.वाई. खाता बंद हो गया हो क्योंकि बंद होने की आय जो ग्राहक को समय से पहले बाहर निकलने पर प्राप्त होगी, ए.पी.वाई. से जुड़े बचत बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है और इसे बंद कर दिया जाता है। खाता बंद करने पर उसमें मौजूद राशि के हस्तांतरण में समस्या पैदा हो सकती है।

पेंशन योजना में जुड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • सक्रिय बैंक/डाकघर बचत खाते का विवरण

अटल पेंशन योजना का चार्ट

अटल पेंशन योजना में हर माह रूपये जमा कराने की सरणी

योजना में समय पर रूपये नहीं जमा होने पर विलंब के लिए जुर्माना

APY अटल पेंशन योजना के तहत, व्यक्तिगत ग्राहकों के पास मासिक आधार पर योगदान करने का विकल्प होगा। विलंबित भुगतानों के लिए बैंक अतिरिक्त राशि एकत्र करेंगे, ऐसी राशि न्यूनतम 1 रुपये प्रति माह से लेकर 10/- रुपये प्रति माह तक होगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

  • 100 रुपये प्रति माह तक के योगदान के लिए 1 रुपये प्रति माह।
  • 101 से 500/- रुपये प्रति माह तक के योगदान के लिए 2 रुपये प्रति माह।
  • 501/- से 1000/- प्रति माह के बीच योगदान के लिए 5 रुपये प्रति माह।
  • 1001/- रुपये प्रति माह से अधिक के योगदान के लिए 10 रुपये प्रति माह।

अंशदान राशि के भुगतान को बंद करने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे:

  • 6 महीने बाद अकाउंट फ्रीज हो जाएगा.
  • 12 महीने के बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
  • 24 महीने बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

हेल्‍पलाइन नंबर -अटल पेंशन योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-110-069 है

Atal Pension Yojana Online Application eNPS Portal Click here

One thought on “Atal Pension Yojana new rules | अटल पेंशन योजना की सभी जानकारी | अटल पेंशन कैसे मिलेगी | Atal Pension Yojana in hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *