प्रसूति सहायता योजना : श्रमिक कार्ड से बच्चे के जन्म पर रूपये 21 हजार मिलेंगे, Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana

By | March 19, 2022

प्रसूति सहायता योजना Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana राजस्थान के भवन व निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता योजना में श्रमिक के घर पर पुत्री जन्म लेने पर रूपये 21,000 मिलते है अगर पुत्र का जन्म होता है तो हिताधिकारी को 20,000 रूपये मिलते है।

Prasuti Sayayata Scheme Benefits यह योजना राजस्थान सरकार की योजना है जिसमे श्रमिक को आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण महिला कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी पंजीबद्ध हों एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हों। ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक (डिफाल्ट) करते हैं, उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होंगे।

Prasuti Sahayata yojana
Prasuti Sahayata yojana

प्रसूति सहायता योजना का उदेश्य

इस योजना से प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में करवाया जायेगा जिससे जन्म के समय प्रस्तुता व बच्चे को समय पर सही ईलाज का फायदा मिल सके। तथा श्रमिक के घर पर बच्चा जन्म लेने पर आर्थिक सहायता मिलेगी।

योजना के अनुसार श्रमिक को इस राशि से अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना मुख्य उदेश्य है।

राजस्थान प्रसूति सहायता योजना की पात्रता

  • श्रमिक कार्ड बना हुवा होना जरुरी है।
  • भवन व निर्माण श्रमिक या असंगठिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को लाभ मिलता है।
  • श्रमिक कार्ड बने हुये 1 वर्ष पूर्ण हो चूका हो।
  • महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हो।
  • प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा। पंजीयन से पूर्व दो या अधिक संतान होने की स्थिति में सहायता देय नहीं होगी तथा पंजीयन से पूर्व एक संतान होने पर एक ही प्रसव पर सहायता देय होगी।
  • ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक (डिफाल्ट) करते हैं, उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।
  • पुनः मासिक अदायगी न करने की चूक का नियमानुसार पुनर्भरण करने पर निर्माण हिताधिकारी कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्र होगी।
  • योजना के अन्तर्गत प्रसूति हितलाभ संस्थागत प्रसव पर ही देय होंगे।
  • श्रमिक की पत्नी को रूपये 21 हजार मिलते है।

प्रसूति योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज

  • श्रमिक कार्ड की मूल प्रति
  • आधार कार्ड की प्रति
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
  • जन्म प्रमाण पत्र की प्रति : हिताधिकारी की आयु सम्भंदित प्रमाण पत्र
  • अन्य दस्तावेज : संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण पत्र
  • अन्य दस्तावेज : जीवित बच्चो की संख्या बाबत घोषणा पत्र
  • हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति।
  • हिताधिकारी के बचत बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएस कोड अंकित हो) की प्रति।
  • पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र
  • भरा हुआ योजना का फॉर्म
  • संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण-पत्र (अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट)
  • जीवित बच्चों की संख्या बाबत घोषणा।
  • हिताधिकारी द्वारा आवेदन प्रसव होने की तिथि से अधिकतम 6 माह में किया जा सकेगा

प्रसूति सहायता में कैसे मिलेंगे रूपये

हिताधिकारी महिला श्रमिक अथवा पुरुष हिताधिकारी की पत्नी के पुत्री जन्म लेने पर रूपये 21000 (इक्कीस हजार) तथा पुत्र जन्म होने पर 20000 (बीस हजार) रूपये प्रसूति सहायता योजना की पात्रता व शर्तों के अनुसार दिया जायेगा।

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद लाभ प्राप्त न होने की दशा में रूपये 1000 (एक हजार) अतिरिक्त सहायता देय होगी।

प्रसूति सहायता योजना में बच्चे के जन्म पर रूपये कैसे मिलेंगे

हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर 21000 हजार रूपये व पुत्र जन्म होने पर 20000 रूपये तीन किस्तों में दिए जायेंगे।

  • प्रथम किश्त – प्रसूति उपरान्त रूपये 5000 (पांच हजार) दिये जाते है।
  • द्वितीय किश्त – जब शिशु की आयु 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तथा सम्पूर्ण टीकाकरण प्रमाणित होने पर रूपये 5000 (पांच हजार) दिये जाते है।
  • तृतीय किश्त – योजना के अनुसार जब शिशु की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर रूपये 10000 हजार पुत्र जन्म पर व पुत्री जन्म लेने पर 11000 (ग्यारह हजार) रूपये दिए जाते है।

राजस्थान प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करे

प्रसूति सहायता योजना में आवेदन ऑनलाइन भरे जाते है अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो अपने नजदीक किसी भी ईमित्र या स्वयं https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Prasuti sahayata yojana official Link

Prasuti Sahayata yojana PortalClick here
Prasuti Sahayata Online ApplicationClick here
www.jobalertguru.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *