राजस्थान कन्यादान योजना-2022 – Mukhymantri Kanyadan Yojana, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

By | March 11, 2022

राजस्थान कन्यादान योजना-2022 – Mukhymantri Kanyadan Yojana, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राजस्थान में लड़कियों की विवाह पर मिलेंगे रूपये 51,000 हजार, कन्यादान योजना (Rajasthan Kanyadan yojana) से गरीबो की बेटियों का होगा भला।

अगर राज्य में किसी के घर पर बेटी जन्म लेती है तो बेटी के माता पिता को बेटी के विवाह की चिंता नहीं करनी है क्योकि राज्य की कन्यादान योजना में बेटी का विवाह बिलकुल फ्री होगा।

कन्यादान योजना राजस्थान की बहुत ही अच्छी योजना है जिसमे बालिकाओ के विवाह पर आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य में हर साल लाखो लड़कियों के माता/पिता/अभिभावक को रूपये सीधे बैंक खाते में मिलते है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उदेश्य

राजस्थान सरकार का इस योजना का उदेश्य है बेसहारा लड़कियों की शादी करवाना। इस योजना में लड़की के माता पिता के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करवाया जाता है। इस योजना में समाज की आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के माता-पिता की सहायता की जाती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता

  • इस योजना के अअंतर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकती है।
  • इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता-पिता/संरक्षक होंगे।
  • यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या सन्तानो के विवाह के लिये लागु की गयी है।
  • राज्य के सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों की कन्याओ के विवाह पर योजना का लाभ मिलता है।
  • अन्त्योदय राशन कार्ड परिवार।
  • आस्था कार्डधारी परिवार।
  • आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओ।
  • विशेष योग्यजन व्यक्तियों।
  • पालनहार के लाभार्थियों की कन्याओ के विवाह पर ही फायदा दिया जाता है।
Kanyadan Yojana

कन्यादान Kanyadan योजना की अन्य पात्रता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओ की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान नियमानुसार दिया जाता है।

  1. वो महिला जिसके पति की मृत्यु हो गयी हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
  2. विधवा महिला की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 50,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  3. परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।
  4. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चूका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उपरोक्त विवरण 1 से 3 के अनुसार पात्रता धारक विधवा महिला द्वारा आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
  5. उन बालिकाओ को भी फायदा दिया जायेगा जिनके माता पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी सदस्य की आय 50,000 रूपये से अधिक नहीं है तो इस राजस्थान कन्यादान योजना में आवेदन संरक्षक के द्वारा ऑनलाइन किया जा सकेगा।
  6. जिन कन्या सन्तानो के विवाह के लिये राजस्थान सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री विवाह योजन में विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या सन्तानो को भी इस नवीन योजना में अधिकतम 2 सन्तानो की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितने रूपये मिलेंगे

राजस्थान कन्यादान योजना (Kanyadan Yojana) में कन्याओ को अलग- अलग आर्थिक सहायता रूपये 21 हजार से लेकर 41 हजार रूपये दिए जाते है आईये आपको बताते है रूपये कैसे और कितने दिये जाते है।

  1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओ के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण कुछ इस प्रकार से है।
देय राशि का प्रकार हथलेवा राशिप्रोत्साहन राशिकुल राशि
सभी के लिये 31,000 31,000
10 वी पास कन्या के लिये 31,000 10,000 41,000
स्नातक पास कन्या के लिये 31,000 20,000 51,000
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2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्तोदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओ, की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओ के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण कुछ इस प्रकार से है।

देय राशि का प्रकार हथलेवा राशिप्रोत्साहन राशिकुल राशि
सभी के लिये 21,000 21,000
10 वी पास कन्या के लिये 21,000 10,000 31,000
स्नातक पास कन्या के लिये 21,000 20,000 41,000
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विशेष योग्यजन के लिये कन्यादान योजना

3. (Rajasthan Kanyadan yojana) विशेष योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओ के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण कुछ इस प्रकार से है।

देय राशि का प्रकार हथलेवा राशिप्रोत्साहन राशिकुल राशि
सभी के लिये 21,000 21,000
10 वी पास कन्या के लिये 21,000 10,000 31,000
स्नातक पास कन्या के लिये 21,000 20,000 41,000
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4. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (mukhymantri Kanyadan yojana) में महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण कुछ प्रकार है।

देय राशि का प्रकार हथलेवा राशिप्रोत्साहन राशिकुल राशि
सभी कन्याओ के लिये 21,000 21,000
10 वी पास कन्या के लिये 21,000 10,000 31,000
स्नातक पास कन्या के लिये 21,000 20,000 41,000
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5. राजस्थान कन्यादान योजना में पालनहार योजना के लाभार्थियों की वे कन्याए जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओ के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण।

कन्या राशि का प्रकार हथलेवा राशिप्रोत्साहन राशिकुल राशि
सभी कन्याओ के लिये 21,000 21,000
10 वी पास कन्या के लिये 21,000 10,000 31,000
स्नातक पास कन्या के लिये 21,000 20,000 41,000
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राजस्थान की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में उपरोक्त श्रेणी के परिवार ऑनलाइन फॉर्म भरकर 21हजार रूपये से लेकर 51 हजार रूपये तक सहायता राशि ले सकते है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पत्रता

राजस्थान कन्यादान योजना Rajasthan Kanyadan yojana का लाभ लेने के लिये बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये तथा ऑनलाइन आवेदन बालिका के माता-पिता/अभिभावक के द्वारा भरा जायेगा।

  • दिव्यांग महिला पुरष की कन्या
  • आस्था राशन कार्ड वाले परिवार
  • अन्तोदय राशन कार्ड वाले परिवार
  • विधवा महिला की बालिका
  • पालनहार योजना के अभियर्थी
  • महिला खिलाडी

राजस्थान कन्यादान योजना में आवश्यक दस्तावेज

  • जाति प्रमाण पत्र की प्रति*
  • आधार कार्ड की प्रति*
  • पते के प्रमाण की प्रति*
  • बैंक पासबुक की प्रति*
  • जन्म प्रमाण पत्र की प्रति* : (Age proof)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति* : (In case of widow women)
  • आय प्रमाण पत्र की प्रति* : (In case of widow/Palanhar/Divyang)
  • शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति*
  • शादी प्रमाण पत्र की प्रति*
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
  • पासपोर्ट साइज फोटो*
  • राशन कार्ड की प्रति*
  • मतदाता परिचय पत्र की प्रति*

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिये आपको आधिकारिक वेबसाइट  पर जाकर फॉर्म भर सकते है या आप स्वंय SSO में लॉगिन होकर SJMS पोर्टल पर जन आधार कार्ड से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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