SKAY Rajasthan : सौर कृषि आजीविका योजना – Solar Agriculture Livelihood Scheme – किसानों के कमाई करने वाली योजना राजस्थान में किसान अपनी बंजर पड़ी जमीन पर सौलर पैनल लगाकर हर महीने मोटी कमाई कर सकते है। skayrajasthan
प्रधान मंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत PM-KUSUM कंपोनेंट C (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत इस योजना की शुरुवात की गयी है। इस सौर कृषि आजीविका योजना से किसानो की जमीन 25 साल तक किराये पर ली जाएगी और किसान को हर साल जमीन का किराया मिलेगा। अगर आपके पास पास जमीन है और सौलर पलेट लगाकर कमाई करना चाहते है तो आज हम आपको बताएँगे कितने रूपये हर साल मिलेंगे और फॉर्म कैसे भरे कितनी फीस देनी होगी। skayrajasthan
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सौर कृषि आजीविका योजना (SKAY) क्या है ?
राजस्थान को एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए राज्य की विशाल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 142 गीगावाट तक ले जाने की मंशा रखती है और ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 26) में भारत की प्रतिबद्धता में योगदान करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों (अर्थात कोयला, तेल, गैस, आदि) पर निर्भरता कम करके ‘शुद्ध शून्य’ उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की मंशा रखती है। और इसके अतिरिक्त अपने सभी उपभोक्ताओं को एक स्थायी, विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करना भी राजस्थान सरकार का लक्ष्य है।
ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि भार वाले लोड सेंटर पर पीएम-कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत विकसित किए जा रहे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु लिए, राज्य सरकार ने “सौर कृषि आजीविका योजना” या “SKAY” तैयार की है।
SKAY का उद्देश्य किसानों / भूमि मालिकों को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पूर्व-निर्धारित राशि के आधार पर अपनी बंजर / अनुपयोगी भूमि को लीज़ पर देने का अवसर देकर राज्य के प्रचुर भूमि संसाधनों का उपयोग करना है। राजस्थान डिस्कॉम्स ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जहां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसान/भूमि मालिक अपनी जमीन को लीज़ पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ता (Developer) भी पंजीकृत किसानों / भूमि मालिकों तक पहुंचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
यह पोर्टल (www.skayrajasthan.org.in) किसान एवं विकासकर्ता (Developer) की सुविधा के लिए बनाया गया है जहां इच्छुक किसान / भूमि मालिक अपनी बंजर / अनुपयोगी भूमि को लीज़ पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। और विकासकर्ता उक्त किसानों द्वारा पोर्टल पर डाला गया भूमि विवरण देख सकते है एवं राजस्थान डिस्कॉम्स के 33/11 केवी सबस्टेशन की आसपास के क्षेत्र में (लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में) RESCO प्रणाली पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।
सौर कृषि आजीविका योजना में किसानो को कितने रूपये हर साल मिलेंगे
योजना के तहत किसान / भूमि मालिक को निम्न सूची के अनुसार वार्षिक लीज शुल्क प्राप्त होगा। यह हर दो साल में 5% की दर से बढ़ाया जायेगा जोकि शुरू में 26 साल की अवधि (25 साल PPA अवधि सहित) के लिए लागू होगा जो इस प्रकार है। skayrajasthan
पंजीकरण के समय भूमि की प्रचलित डीएलसी दर (रुपये प्रति हेक्टेयर) | वार्षिक लीज रेंट (रुपये प्रति हेक्टेयर) |
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8 लाख तक | 80,000 |
8 लाख से अधिक और 12 लाख से कम | 1,00,000 |
12 लाख से अधिक और 20 लाख से कम | 1,40,000 |
20 लाख से अधिक | 1,60,000 |
विकासकर्ता (Developer) को किसान/भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को सोलर पावर प्लांट की स्थापना और चालु करने के दौरान, अनुबंध करने के 9 महीने के भीतर लीज़ किराया राशि भुगतान का करना होगा।
डिस्कॉम भूमि की लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और डिस्कॉम इसकी वसूली सोलर पावर प्लांट के चालू होने के बाद, विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क के भुगतान से करेगा।
योजना के तहत लीज़ किराया किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति के लिए शर्ते skayrajasthan
- विकासकर्ता को डिस्कॉम द्वारा संदर्भित भूमि पर सोलर पावर प्लांट परियोजना स्थापित करने का कार्य आदेश दे दिया जाता है,
- चयनित विकासकर्ता ने पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के लिए किसान/भू-स्वामी के साथ भूमि लीज़ समझौता कर लिया है और उसे संबधित डिस्कॉम के कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
सौर कृषि आजीविका योजना के लिए पोर्टल पर केवल भूमि का पंजीकरण करवाना ही भूमि स्वामी को लीज़ किराया प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा। skayrajasthan
राजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना की पात्रता
कोई भी भूमि मालिक (जैसे व्यक्ति / किसानों के समूह, पंजीकृत सहकारी समितियों, संगठनों / संघों / संस्थानों आदि एवं इसके अतिरिक्त भी यदि कोई हो तो )।
इच्छुक किसान / भूस्वामी (एकल / समूह) कम से कम 1 हेक्टेयर एकल भूमि पंजीकृत करा सकते हैं।
किसानों /भूस्वामियों के समूह मामले में, समूह द्वारा किसी एक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में उचित मुख्तारनामा (Power of Attorney) किया जाएगा।
सौर कृषि आजीविका योजना के लाभ
किसान / भूमि स्वामी : किसानों को दिन के समय बिजली की उपलब्धता और किसानों द्वारा बंजर / अनुपयोगी भूमि के लिए लीज शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर।
विकासकर्ता: राज्य भर में किसानों / भूमि मालिकों के संपर्क विवरण के साथ उपलब्ध भूमि तक पहुंच। निर्धारित टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए डिस्कॉम द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद की गारंटी। पीएम-कुसुम योजना का घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के CFA लाभों का फायदा।
राजस्थान डिस्कॉम्स: सस्ती सौर ऊर्जा की उपलब्धता से बिजली खरीद लागत और वितरण एवं व्यवसायिक हानियों में कमी।पीएम-कुसुम योजना के घटक ए से विपरीत, सौर पावर प्लांट बिजली संयंत्र की क्षमता या इसकी स्थापना स्थान पर कोई बाध्यता नहीं है। बिजली उत्पादन और उसकी खपत दोनों उपभोक्ता के नजदीक होने के कारण विद्युत् वितरण ढांचे एवं वितरण हानि में कमी। बेहतर RPO अनुपालन से प्रति यूनिट लगभग 1 रुपये की बचत होती है (अनुपालन में कमी के कारण वर्तमान में यह डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाता है)
राजस्थान सरकार: कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर टैरिफ अनुदान में कमी, सौर नीति 2019 के तहत 2024-25 तक वितरित उत्पादन लक्ष्य को 4,000 मेगावाट करने में योगदान।
सौर कृषि आजीविका योजना में कौनसे दस्तावेज चाहिए
- यदि भूमि का स्वामित्व व्यक्तियों / संगठन / समाज आदि के पास है तब केवल एक व्यक्ति (उचित मुख्तारनामा के साथ) को नामित करना ।
- पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर (ओटीपी आधारित सत्यापन) का उपयोग करना ।
- सबस्टेशन का चयन करने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भूमि के पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करवाना जैसे पहचान प्रमाण, सरकार द्वारा जारी भूमि स्वामित्व दस्तावेज (नामित व्यक्ति के पक्ष में पीओए के साथ, यदि लागू हो), रद्द चेक / बैंक पासबुक, आदि।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित भूमि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण, बंधक, ऋण और देनदारियों, अन्य संस्थानों/संगठनों आदि से मुक्त है ।
SKAY Rajasthan डिस्कॉम की जिम्मेदारियां
आवेदक की उपस्थिति में संबंधित सर्कल के अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पंजीकृत भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण करना । आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विवरण (स्थान, आकार, प्रकार, स्वामित्व) और दस्तावेजी प्रमाणों का सत्यापन करना।
- भूमि के GPS निर्देशांक नोट करना
- सबस्टेशन से भूमि की मार्ग दूरी को सत्यापित और कैप्चर करें
- आवेदक द्वारा एकल आवेदन में पंजीकृत विभिन्न भूमि पार्सलों के बीच की दूरी
- जमीन के फोटो खींचना
- सबस्टेशन को जोड़ने वाली लाइन के लिए अस्थायी लाइन डायग्राम तैयार करना
- डिस्कॉम के संबधित सबस्टेशन पर लाइन की जगह की उपलब्धता की जांच करना
- कोई नदी /जमीन पर बड़े पेड़ आदि का अंकन
- प्लांट चालू होने के बाद ही भूमि मालिक / अधिकृत व्यक्ति को लीज शुल्क भुगतान
योजना में विकासकर्ता (Developers) की जिम्मेदारियां
पंजीकृत भूमि स्वामी/किसानों के साथ जुड़ने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना
डिस्कॉम द्वारा समय-समय पर जारी निविदा में भाग लेने के लिए और अनुबंध होने से 1 महीने के भीतर भूमि लीज़ एग्रीमेंट जमा करने के लिए
यदि डिस्कॉम द्वारा सफल डेवलपर के रूप में चुना जाता है तब डिस्कॉम के साथ PPA करने और निश्चित टैरिफ पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए
संयंत्र स्थापना और चालू करने के दौरान देय अनुबंध के अनुसार लीज़ शुल्क राशि (अर्थात अनुबंध प्रदान करने से 9 महीने के भीतर) को वहन करना
भूमि मालिक को वार्षिक लीज शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए डिस्कॉम को अधिकृत करना और विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा राशि से उसका समायोजन करना
राजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना की मुख्य विशेषता
- पोर्टल पर डिस्कॉम के चिन्हित 33/11kV सबस्टेशनों की सूची एवं जिनके आसपास प्लांट क्षमता के अनुसार सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हेतु जितनी भूमि की आवश्यकता है, इसका विवरण उपलब्ध हैं।
- क्षमता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वाले चिन्हित सबस्टेशनों की सूची बिना लॉगिन के पोर्टल पर दिखाई देगी।
- इच्छुक किसान / भूमि मालिक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे विकासकर्ता (Developer) द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी जमीन को लीज़ पर देने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया शरू करने के लिए आवेदकों को नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है।
- विधिवत भरे हुए आवेदनों का सत्यापन संबधित डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा।
- भूमि का सर्वेक्षण (निर्धारित प्रारूप में) डिस्कॉम अधिकारी और आवेदक / अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- डिस्कॉम के उसी फील्ड ऑफिस द्वारा भूमि स्थान से सबस्टेशन को जोड़ने हेतु एक लाइन डायग्राम भी तैयार किया जाएगा।
- डिस्कॉम सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए RESCO विकासकर्ता के चयन के लिए निविदाएं जारी करेगा।
- विकासकर्ता (Developer) भूमि को 26 साल के लिए लीज़ पर देने हेतु पंजीकृत किसानों / भूमि मालिकों के साथ सहयोग कर सकते हैं या सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं।
सौर कृषि योजना की अन्य शर्ते skayrajasthan
डिस्कॉम लीज समझौते में किसी भी रूप में पक्ष (Party) नहीं बनेगा और वह केवल लीज राशि भुगतान के लिए विकासकर्ता उपलब्ध करवाने हेतु एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा।
यह किसान/भू-स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि वे स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि अर्थात मुकदमेबाजी और किसी भी प्रकार के भार /क़र्ज़ से मुक्त भूमि प्रदान करें। इसके बाद किसी भी चरण में गलत सूचना या कानूनी मुद्दों के लिए, किसान / भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और डिस्कॉम / विकासकर्ता द्वारा कोई मुआवजा / हर्जाना नहीं दिया जाएगा।
भूमि लीज समझौते से पहले विकासकर्ता (Developer), किसान/भूमि मालिक द्वारा भूमि के सम्बद्ध में प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन करने और किसी भी मुकदमेबाजी / विवादों / किसी अन्य मुद्दे की जांच के लिए जिम्मेदार होगा।
किसी भी विवाद की स्थिति में, डिस्कॉम पक्ष (Party) बनेगा और, किसान/भूमि मालिक और विकासकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
योजना के लिए पोर्टल पर केवल भूमि का पंजीकरण करवाना ही भूमि स्वामी को लीज़ किराया प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा।
विकासकर्ता (Developer) को किसान/भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को सोलर पावर प्लांट की स्थापना और चालु करने के दौरान, अनुबंध करने के 9 महीने के भीतर लीज़ किराया राशि भुगतान का करना होगा।
डिस्कॉम भूमि की लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और डिस्कॉम इसकी वसूली सोलर पावर प्लांट के चालू होने के बाद, विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क के भुगतान से करेगा।
सौर कृषि आजीविका योजना में किसानों/भूस्वामियों को निर्देश
पात्र किसान / भूमि मालिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर सर्कल / जिला, डिवीजन / सब डिवीजन और सबस्टेशन की उपलब्धता खोज सकते हैं।
सबस्टेशन के चयन के बाद आवेदक (किसान/भूस्वामी) ऑनलाइन फॉर्म भरकर और जमाबंदी सहित सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर अपनी जमीन का पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रस्तावित भूमि स्पष्ट स्वामित्व की होगी, और किसी भी प्रकार के भार / मुकदमेबाजी से मुक्त होगी।
किसी भी बाद के चरण में किसी भी गलत जानकारी या कानूनी मुद्दों के लिए, भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और डिस्कॉम / विकासकर्ता द्वारा कोई मुआवजा / क्षति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
एक भूमि के बहु-स्वामित्व के मामले में या, किसानों के समूह / भू-स्वामियों के अपने समूह को पंजीकृत करने का इरादा रखने वाले, ऐसे सभी किसानों / भू-स्वामियों को पोर्टल पर आवेदन जमा करने के लिए ऐसे किसान / भू-स्वामी में से किसी एक को नामांकित करना होगा और पोर्टल पर नामांकित किसान / भूमि मालिक के पक्ष में मुख्यतारनामा (Power of Attorney) अपलोड करें।
आवेदन जमा करने के बाद, भूमि मालिकों / किसानों को पोर्टल पर ही ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
सफल भुगतान के पश्चात, एक पंजीकरण आईडी उत्पन्न होगी और इसे आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
एक भूमि पार्सल / क्षेत्र को केवल एक सबस्टेशन / सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थान के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
एक किसान/भू-स्वामी एक से अधिक भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत कर सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक भूमि पार्सल/क्षेत्र के लिए अलग भुगतान हो और उपरोक्त बिंदु पर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए।
पंजीकृत आवेदनों को संयुक्त सर्वेक्षण हेतु संबंधित डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।
डिस्कॉम का फील्ड ऑफिस पोर्टल पर कनेक्टिविटी लाइन डायग्राम के साथ संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करेगा। किसी भी विसंगति के मामले में, आवेदन में सुधार हेतु आवेदक को पुनः भेजा जाएगा।
किसी भी भूमि पार्सल / क्षेत्र को पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत तभी माना जाएगा जब डिस्कॉम के फील्ड कार्यालय द्वारा आवेदन पर संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट और कनेक्टिविटी लाइन डायग्राम अपलोड किया जाएगा।
SKAY skayrajasthan योजना में ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क
आवेदक | पंजीकरण शुल्क प्रकार | पंजीकरण शुल्क (18% जीएसटी सहित) |
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किसान / भूमि मालिक | प्रति आवेदन | रु. 1,180 |
परियोजना विकासकर्ता | एकमुश्त | रु. 5,900 |
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