प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना (pm ujjwala 2.0 yojana) में महिलाओ के नाम से फ्री घरेलु गैस कनेक्शन फ्री दिये जाते है। साथ ही महिलाओ को उज्ज्वला योजना में सब्सिडी भी दी जाती है। अगर आप के परिवार के नाम से किसी के पास भी घरेलु गैस कनेक्शन नहीं है तो आप अपने परिवार में किसी भी महिला के नाम से निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन ले सकते है।
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प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना PMUY
इस योजना को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। और देशभर में अभी तक करोडो गरीब महिलाओ को फ्री में गैस कनेक्शन दिये गए है और अभी भी दिये जा रहे है। उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की योजना है जो सभी राज्यों के लिये है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना का उदेश्य
pm ujjwala 2.0 yojana का फायदा ग्रामीण और वंचित परिवारों को ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे। उन सभी परिवारों के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना का विस्तार
- इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज जोकि 1 मई 2016 को 62% थी, उसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 तक 99.8% करने में मदद मिली है।
- माननीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 7 सितंबर 2019 को ही 8 करोड़ वें एलपीजी कनेक्शन को सुपुर्द किया ।
- इस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था।
- वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी जा रही है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला को ही निःशुल्क एलपीजी गैस कनेशन दिया जायेगा जैसे –
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)
- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)
- चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां
- वनवासी
- द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग
- एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।
उज्ज्वलाa 2.0 योजना का फॉर्म भरने के लिये दस्तावेज
- उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
- आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
- उपरोक्त क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
- महिला का बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
- परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।
उज्ज्वला योजना में निवास प्रमाण पत्र के लिये कोई भी एक दस्तावेज चाहिए
- आधार (यूआईडी)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- लीज एग्रीमेंट
- वोटर आईडी
- राशन कार्ड
- टेलीफोन/बिजली/पानी का बिल
- पासपोर्ट
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा
- फ्लैट आबंटन /कब्जा पत्र
- हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट
- एलआईसी पॉलिसी
- बैंक/क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
उज्जवला योजना के लिये कोई भी इन में से एक पहचान प्रमाण चाहिये
- आधार कार्ड (यूआईडी)
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड नंबर
- मतदाता पहचान पत्र
- केंद्रीय/राज्य द्वारा जारी आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना में ईकेवाईसी के लिये दस्तावेज
- वैध फोटो आईडी जिसका आप पंजीकरण फॉर्म में उल्लेख करेंगे
- राशन कार्ड या वैध निवास प्रमाण जिसका आप पंजीकरण फॉर्म में उल्लेख करेंगे।
उज्जवला योजना में केवाईसी के लिये आपको सम्बंधित डिस्टीब्यूटर के पास जाकर ईकेवाईसी करवानी होगी।
#LeavingNoCitizenBehind pic.twitter.com/UUiKb7q5L9
— Ministry of Petroleum and Natural Gas (@PetroleumMin) February 22, 2022
पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना के फायदे
भारत की केंद्र सरकार द्वारा पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता – 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1600 रुपये और 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1150 रुपये प्रदान की जाती है।
उपरोक्त राशि को अलग-अलग चार्ज के रूप में दिये जाते है। जैसे –
- उज्ज्वला योजना में सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा राशि – 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1250 रुपए, 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 800 रुपए।
- प्रेशर रेगुलेटर – 150 रुपये
- एलपीजी होज – 100 रुपये
- घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड – 25 रुपये
- निरीक्षण/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क- 75 रुपये
इसके आलावा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के घरेलू गैस कनेक्शन वाले परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
इस ऋण में एलपीजी चूल्हे के लिए शुल्क (1 बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये) और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना में नाम परिवर्तन कैसे करे
अगर आपके प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (pm ujjwala 2.0 yojana) में जिस नाम से कनेक्शन है उसकी जगह परिवार में किसी ओर के नाम पर गैस कनेक्शन करना (नाम बदलना ) चाहते है तो आपको ये प्रोसेस करनी होगी। यदि सिलेंडर व प्रेशर रेगुलेटर धारक व्यक्ति, अधिकृत ग्राहक की सहमति से कनेक्शन नियमित करना चाहता है।
- जिस व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन स्थानांतरित करने के लिए पंजीकृत ग्राहक से घोषणा/सहमति पत्र भरवाना होगा।
- ऑयल कंपनी द्वारा क्षतिपूरक एसवी और उपकरण के वास्तविक धारक से कनेक्शन के इस तरह के हस्तांतरण के किसी भी दावे के संबंध में घोषणा । – फॉर्मेट वितरक के पास उपलब्ध जो भरकर जमा करवाना होगा।
- वितरक, रिकॉर्ड से विवरण को सत्यापित करेगा। उपयुक्त क्रम में पाए जाने पर मूल एसवी धारक के नाम पर टीवी तैयार करेगा और ऑयल कंपनी के क्षतिपूरक व्यक्ति को सुरक्षा जमा राशि वापस कर देगा ।
- गैस कनेक्शन धारक से प्रचलित दर पर सुरक्षा जमा ली जाएगी और उसके नाम पर नया एसवी जारी किया जाएगा।
- एसवी के गुम हो जाने / न मिलने की स्थिति में, एसवी के खो जाने संबंधी घोषणा प्रस्तुत की जानी होगी।
गैस कनेक्शन धारक की मृत्यु होने पर क्या करे
pm ujjwala 2.0 yojana कनेक्शन धारक की मृत्यु के कारण कनेक्शन का स्थानांतरण करना चाहते है तो आपको निम्न प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी।
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- कानूनी उत्तराधिकार संबंधी प्रमाणपत्र/ अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से एनओसी प्रमाण पत्र/ मानक प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र जमा करें।
- मूल एसवी के रूप में जमा सुरक्षा राशि पर ही कानूनी वारिस के नाम पर नया एसवी जारी किया जाएगा।
उज्ज्वला योजना ग्राहक के जीवनकाल के दौरान नाम में परिवर्तन/स्थानांतरण
- धारक का नाम बदलने की सुविधा केवल सामान्य योजना के अंतर्गत जारी कनेक्शन पर ही लागू होती है न कि उज्जवला योजना (यूआईडी) के अंतर्गत।
- एलपीजी कनेक्शन के हस्तांतरण की अनुमति है।
- पंजीकृत ग्राहक को, परिवार के सदस्य के पक्ष में लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी । परिवार के सदस्य जिनके नाम पर इस तरह के कनेक्शन को हस्तांतरित किया जाना है, को इस तरह के स्थानांतरण पर किसी भी दावे के लिए ऑयल कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी होगी –प्रारूप (फॉर्मेट) वितरक के पास उपलब्ध मिलेगा भरना होगा।
- मूल कनेक्शन, टर्मिनेशन वाउचर (टीवी) के माध्यम से समाप्त किया जाएगा। नए सब्सक्रिप्शन वाउचर (एसवी) को स्थानान्तरी/नियमित उपभोक्ता के नाम से जारी किया जाएगा ।
LPG सिलेंडर बुक करने के लिये टोल फ्री नंबर
गैस कंपनी | सन्देश नंबर | मिस्ड कॉल नंबर | व्हाट्सएप नंबर |
Indian | 7718955555 | 8454955555 | 7588888824 |
Bharatgas | 7715012345 7718012345 | 7710955555 | 1800224344 |
HP Gas | Click here for state wise numbers | 9493602222 | 9222201122 |
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2022 तक कुल कनेक्शन 90,000,000 जारी कर दिये गये है।
पीएम उज्जवला 2.0 योजना 31 मार्च 2023 तक अंतर्गत जारी कनेक्शन 10,000,000 किये जायेंगे
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना अधिकारिक वेब पोर्टल
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