राजस्थान में गहलोत सरकार ने विशेष योग्यजन पेंशन योजना (Rajasthan pension 2022) में पेंशन राशि को बड़ा दी गयी है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना 2022 में सभी विशेष योग्यजन पेंशनर्स को पेंशन के अलावा हर माह 1000 रूपये अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन पात्रता
- राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी एवं स्थायी रूप से निवास करते हों।
- किसी भी आयु का विशेष योग्यजन हो।
- अपनी आजीविका कमाने के लिए अयोग्य अथवा असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह के लिए स्वयं की एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय रुपये 60,000 से कम है।
- (क) पुत्र, (ख) पति, पत्नी, (ग) पिता, माता कोई भी पेंशन योजना में जुड़ सकता है।
- उपरोक्त में से किसी बात के होते हुए किसी भी आयु के विशेष योग्यजन व्यक्ति जो बी.पी.एल. परिवार के हों, पेंशन के पात्र होंगे।
- अंधता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, चलन नि-शक्तता, मानसिक मंदता से ग्रसित विशेष योग्यजन व्यक्तियों को पात्रता की अन्य शर्ते पूर्ण करने पर पात्र माना जाएगा।
- पात्रता संबंधी अन्य शर्तों के होते हुए भी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास एवं मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्ति जो बी.पी.एल. परिवार को हो तथा वह बहु-नि:शक्तता या गुरूत्तर नि:शक्तता से ग्रस्त नहीं है, पेंशन के लिए पात्र होगा।
- भीख मांगकर खाने वाले शामिल नहीं होंगे।
- पात्र विशेष योग्यजन पति एवं पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन देय है।,
राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन योजना में कितने रूपये पेंशन मिलेगी
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अनुसार
- 75 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विशेष योग्यजन व्यक्तियों को रूपये 750 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
- 75 वर्ष से कम आयु के पात्र विशेष योग्यजन व्यक्तियों को रूपये 500 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
- 8 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रूपये 250 प्रतिमाह पेंशन देय है।
उपरोक्त पेंशन योजना (Rajasthan pension 2022) में अप्रैल 2022 से पेंशन से साथ में 1000 रूपये अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
विशेष योग्यजन पेंशन के लिये आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र
- फोटो
- बचत बैंक पास बुक आदि
दिव्यांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
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